scriptसंपत्ति में पत्नी या बेटी को सहस्वामी बनाने पर नहीं देना पड़ेगी 10.3 फीसदी स्टांप ड्यूटी, ये भी होंगे फायदे | New guideline : 10.3 stamp duty, property tax, wife or daughter | Patrika News

संपत्ति में पत्नी या बेटी को सहस्वामी बनाने पर नहीं देना पड़ेगी 10.3 फीसदी स्टांप ड्यूटी, ये भी होंगे फायदे

locationझाबुआPublished: Jul 05, 2019 03:35:40 pm

नई गाइडलाइन : 1 जुलाई से लागू हुई नई गाइड लाइन से भूमि-भवन खरीदने वालों को होगा फायदा, बहू के लिए कोई रियायत नहीं
 

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संपत्ति में पत्नी या बेटी को सहस्वामी बनाने पर नहीं देना पड़ेगी 10.3 फीसदी स्टांप ड्यूटी, ये भी होंगे फायदे

झाबुआ. एक जुलाई से नईगाइड लाइन लागू हो गई। इसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति में पत्नी या बेटी को सह स्वामी बनाता है तो इसके लिए उसे महज 1 हजार रुपए स्टांप ड्यूटी चुकानी होगी। 30 जून तक इसी काम के लिए 10.3 प्रतिशत स्टांप ड्यूटी चुकाना पड़ रही थी। खास बात यह है कि बहू को सह स्वामी बनाने पर इस तरह की कोई रियायत नहीं मिलेगी।
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लोकसभा चुनाव के चलते इस बार नए वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से नई गाइड लाइन लागू नहीं हो पाई थी। इसे 1 जुलाई से लागू किया गया। नई गाइड लाइन में कईअहम बदलाव किए हैं। इससे भूमि-भवन खरीदने वालों को सीधा लाभ होगा। सबसे अच्छा प्रावधान महिला सशक्तिकरण के लिए किया है। इससे महिलाओं व बेटियों की प्रॉपर्टी में सहभागिता बढ़ेगी। नई गाइड लागू होने के बाद कोई भी व्यक्ति यदि अपने जमीन या मकान-दुकान में अपनी पत्नी या पुत्री को सह स्वामी बनाना चाहता है तो उसे अब दस्तावेज तैयार कराने पर 10.3 प्रतिशत स्टांप ड्यूटी नहीं देना होगी।
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एक जुलाई संशोधित गाइड लाइन के मुताबिक महज 1 हजार रुपए के स्टांप शुल्क की आदायगी व 100 रुपए के पंजीयन शुल्क पर सह स्वामी दस्तावेज रजिस्टर्ड कराया जा सकेगा। 30 जून तक ऐसे दस्तावेज तैयार कराने पर जितनी कीमत की प्रॉपर्टी है उसी अनुपात में स्टांप ड्यूटी की अदायगी का नियम था। इस कारण लोग प्रॉपर्टीमें पत्नी या बेटी को सह स्वामी नहीं बनाते थे।
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पारिवारिक विभाजन पर 2 फीसदी ड्यूटी कम

भूमि व भवन का पारिवारिक विभाजन कराए जाने की दशा में एक जुलाई से लोगों को स्टांप ड्यूटी 2.5 फीसदी के स्थान पर महज 0.5 फीसदी देना होगी। दो फीसदी के लाभ से लोगों को जमीन व मकान के विभाजन कराने में आसानी होगी। इससे पारिवारिक विवाद की स्थिति भी निर्मित नहीं होगी।
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निर्माण की लागत में 20 फीसदी मुनाफा

पक्के मकानों की रजिस्ट्री कराने पर 30 जून तक आरसीसी व आरबीसी की कलेक्टर गाइड लाइन क्रमश: 9 हजार रुपए और 8 हजार रुपए हुआ करती थी। एक जुलाई से 9 हजार की दर घटकर 7200 रुपए और 8 हजार रुपए कीदर घटकर 6 400 रुपए रह गई है। इससे लोगां को पक्के भन की रजिस्ट्री कराने पर सीधे-सीधे 20 फीसदी स्टांप ड्यूटी का लाभ मिलेगा। ऐसा होने से लोग अब पुराने भवनों का सौदा कर पाएंगे। 50 साल पुराना भवन खरीदने पर अब कुल स्टांप ड्यूटी का 50 फीसदी शुल्क ही जमा करना होगा।
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खरीदने वालों को होगा फायदा

-नई गाइड लाइन के स्पष्ट दिशा निर्देश तो अभी प्राप्त नहीं हुए हैं, लेकिन कुछ अहम बदलाव जरूर किए हैं। इससे संपत्ति खरीदने वाले को सीधे-सीधे स्टांप ड्यूटी का फायदा होगा।
प्रभात वाजपेयी, जिला पंजीयक, झाबुआ

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37 लाख तक की रजिस्ट्री आयकर से बाहर
नई गाइड लाइन में लोगों को सीधे-सीधे फायदा पहुंचाने का प्रयास किया गया है। इसके तहत अब 37 लाख तक की प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री पर आयकर विभाग का कोई नोटिस क्रेता पक्ष को नहीं मिलेगा। पहले 30 लाख की रजिस्ट्री कराने पर आयकर विभाग प्रॉपर्टी खरीदने वाले पक्षकार को तलब कर उससे पंूजी की जानकारी मांग लिया करता था। एक नंबर में रकम नहीं पाए जाने पर आयकर अधिकारी लोगों को प्रॉपर्टी के सौदों में खर्च की गई रकम को लेकर उलझा देते थे। अब इसकी सीमा सीधे-सीधे 7 लाख रुपए बढ़ा दी है। इससे जमीन व भवन के नए सौदे बढेंगे।
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