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बलात्कार के बाद हत्या के मामले में फांसी की सजा, छह माह में आया फैसला

locationझालावाड़Published: Aug 24, 2018 09:08:07 pm

Submitted by:

Kamlesh Sharma

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झालावाड़। छह माह पहले बलात्कार के बाद सात वर्षीय बालिका की हत्या के मामले में पॉक्सो कोर्ट झालावाड़ ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई। जज स्वाति शर्मा ने शुक्रवार को झालावाड़ के निकट छोटी रायपुर में बालिका के साथ बलात्कार के मामले में दोषी पाए जाने पर मोड़सिंह उर्फ मोरसिंह भील को फांसी की सजा सुनाई।
छोटी रायपुर में महाशिवरात्री के दिन बालिका गांव में ही मेला देखने गई थी। इसी दौरान मोर सिंह उसे बहला-फुसलाकर एकांत में ले गया, जहां उसके साथ बलात्कार के बाद हत्या कर दी थी। परिजनों के तलाशने पर बालिका का शव गांव के निकट ही खेत में मिला था। पुलिस ने जांच के बाद मोर सिंह को गिरफ्तार किया था।
कोतवाली पुलिस ने 28 फरवरी को चालान पेश किया। विशिष्ट लोक अभियोजक धीरज आचार्य ने बताया कि इस मामले में 25 गवाहों के बयान करवाए गए तथा कुल 44 साक्ष्य कोर्ट में रखे गए। कोर्ट ने छह माह में प्रक्रिया पूरी कर अभियुक्त को सजा सुनाई।
ये कहा आदेश में
आदेश में धारा 376 ए व 302 के तहत मोर सिंह को फांसी की सजाई। साथ ही अभियुक्त को गर्दन में फांसी लगाकर तब तक लटकाया जाए, तब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है।

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