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Jhalawar News. नाबालिग को मेहंदी लगाने के लिए बुलाया और गलत काम किया

locationझालावाड़Published: Feb 18, 2022 10:33:13 pm

– Jhalawar News कोर्ट ने लज्जा भंग के मामले में तीन साल की सजा सुनाई

Jhalawar News. नाबालिग को मेहंदी लगाने के लिए बुलाया और गलत काम किया

Jhalawar News. नाबालिग को मेहंदी लगाने के लिए बुलाया और गलत काम किया

झालावाड़. Jhalawar News. पोक्सो कोर्ट एक के न्यायाधीश ने शुक्रवार को एक नाबालिग की लज्जा भंग करने के मामले में आरोपी को तीन साल की सजा सुनाई है। वरिष्ठ लोक अभियोजक रामहेतार गुर्जर ने बताया कि आरोपी ने पीडि़ता को मेहंदी लगाने के बहाने बुलाकर उसके साथ गलत काम किया। इस पर न्यायाधीश प्रदीप कुमार वर्मा ने ओरापी को रोहित बावरिया को तीन साल की सजा सुनाई। मामला 24 जनवरी 2020 का है। जिले के ग्रामीण थाना क्षेत्र में यह मामला दर्ज हुआ था। जांच में सही पाए जाने पर कोर्ट में चालान पेश किया गया है। जिसमें सुनवाई के बाद आरोप सही साबित होने पर आरोपी को सजा सुनाई है।
न्यायालय का समय खराब करने पर पीडि़ता के खिलाफ कार्रवाई के आदेश
झालावाड़. अपर सैशन न्यायाधीश प्रशांत कुमार शर्मा ने एक पीडि़ता को न्यायालय व पुलिस प्रशासन का समय खराब करने पर उसकेा के खिलाफ धारा 193 के तहत दंडनीय कार्रवाई करने के आदेश दिए है। लोक अभियोजक एडीजे कोर्ट प्रदीप कुमार शर्मा ने बताया कि परिवादिया द्वारा सारोला थाने में शिवराज सहित 6अन्य के खिलाफ सारोला थाने में 376 व अन्य धाराओं में मामला दर्ज करवाया था। जिसका आरोप पत्र खानपुर न्यायालय में पेश किया जहां पत्रावली सैशन कमिट की गई जो न्यायालय अपर सैशन न्यायालय झालावाड़ में दर्ज होकर विचारण किया गया, जिसमें विचारण के दौरान पीडिता व उसके माता-पिता व अन्य रिश्तेदारों के न्यायालय में पक्षद्रोही घोषित होकर उनके साथ हुई घटना से इनकार कर दिया। न्यायालय शिवराज को संदेश का लाभ देकर दोषमुक्त कर दिया। वहीं पीडि़ता के खिलाफ समय खराब करने पर 193 के तहत दंडनीय होने से धारा 340 के अधीन कार्यवाही करने के आदेशा दिए जाकर उसे जरिये नोटिस तलब किया।
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