इधर पंचायती राज चुनाव की घोषणा होने के साथ ही पंच और सरपंच ये दावेदारों ने ताल ठोकना शुरू कर दिया है। ग्रामीण क्षेत्र के दावेदार चुनावी गठजोड़ के समीकरण में लगे है। वहीं चुनाव की घोषणा के साथ ही प्रशासन ने भी तैयारियां तेज कर दी है। झालावाड़ जिले की आठ पंचायत समिति क्षेत्रों पंचायतों में पंच व सरपंच के चुनाव तीन चरणों में होंगे। हालांकि अभी जिला परिषद व पंचायत समिति के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित नहीं किया गया है। चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के साथ ही जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है।
शैक्षणिक योग्यता हटाई-
चुनाव में पहली बार सरपंच का चुनाव ईवीएम से होगा। इसके अलावा सरपंच पद के लिए नामांकन भरने के बाद प्रचार के लिए भी सात दिन का समय मिलेगा। इसके अलावा वर्ष 2014 में लागू की गई शैक्षणिक योग्यता की शर्त भी इस बार हटा दी गई है। ऐसे में वर्ष 2020 में होने वाले चुनाव बिना योग्यता के होंगे यानि अब असाक्षर भी चुनाव लड़ सकता है। वहीं चुनाव खर्च की सीमा भी 20 हजार से बढ़ाकर 50 हजार रुपए की दी गई है।
पंचायती राज चुनाव में तीन संतान वाले उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। वर्ष 1994 के बाद जिन उम्मीदवारों के दो से अधिक संतान होंगी ऐसे लोग सरपंच का चुनाव नहीं लड़ सकेंगे।
इतने पंच और सरपंच के लिए होगा मतदान-
पं.समिति सरपंच वार्ड पंच मतदाता
डग 32 362 119662
म.थाना 27 289 100946
पिड़ावा 44 450 146053
झालरापाटन 30 306 101470
खानपुर 38 412 131165
बकानी 25 243 78169
अकलेरा 31 323 107659
भ.मंडी 27 293 97792
कुल 254 2678 8 लाख 82 हजार 916
-नोट मतदाता सूची में अभी नाम जुट रहे है इनमें अभी करीब 10 हजार की ओर बढ़ोतरी होगी।
चुनाव कार्य के लिए मिनी सचिवालय में रुम नंबर 206 को कंट्रोल रुम बनाया गया है। इसके नंबर 07432-230646-47 है, कंट्रोल रुम के प्रभारी डॉ. जीएम सय्यद को बनाया गया था। कंट्रोल में तीन पारियों में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, प्रथम पारी में उमेश कुमार धाकड़, द्वितीय पारी में जितेन्द्र धाकड़, तृतीय पारी में त्रिलोक चन्द शर्मा की ड्यूटी लगाई है। नियत्रंण कक्ष में कार्मिकों की ड्यूटी24 घंटे तीन पारियों में लगाई गई है। नियंत्रण कक्ष में नियुक्त कार्मिक जिले में कहीं से कोई भीसूचना, शिकायत प्राप्त होने पर तत्काल प्रभारी अधिकारी को अवगत कराकर उनके निर्देशानुसार कार्रवाई करेंगे। सूचना व शिकायत को यहां रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा।
पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव की घोषणा के साथ ही जिले के सभी सरकार, अद्र्धसरकारी, स्वायत्तशासी संस्थाओं, निगम, बोर्ड कार्यालयों में पदस्थापित समस्त कर्मचारियों, अधिकारियों के अवकाश पर रोक लगा दी गई है। कोई भी अधिकारी, कर्मचारी बिना पूर्व अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे। अति आवश्यक परिस्थिति में आकस्मिक अवकाश, मातृत्व अवकाश, सीसीएल अवकाश के अलावा अन्य अवकाश स्वीकृत करने से पूर्व जिला निर्वाचन अधिकरी की अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
पंचायती राज चुनाव को लेकर कल बैठक हो चुकी है, सभी कर्मचारियों को निर्देश दिए जा चुके हैं। बिना अनुमति के कोई मुख्यालय नहीं छोड़े। चुनाव के लिए कंट्रोल रूम बना दिया गया है। जिले में तीन चरणों में चुनाव होंगे।
सिद्धार्थ सिहाग, जिला निर्वाचन अधिकारी, झालावाड़।