अपर प्रबंध निदेशक का निर्देश उप्र राज्य सड़क परिवहन निगम के अपर प्रबंध निदेशक राम गणेश ने सभी क्षेत्रीय प्रबंधक व सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके परिप्रेक्ष्य में रोडवेज डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक ने सभी कंडक्टर को यात्रा के दौरान दिव्यांग जन का आधार कार्ड देखने के बाद ही वे बिल पर इंट्री करने को कहा है।
वे बिल भेजा जाएगा मुख्यालय यात्रा के दौरान दिव्यांग यात्रियों को फ्री सुविधा के लिए कंडक्टर को सीएमओ की ओर से जारी सर्टिफिकेट के अलावा आधार कार्ड भी दिखाना होगा। कार्ड देखने के बाद कंडक्टर उसके नम्बर को वे बिल यानि मार्ग पत्र पर एंट्री करेगा। इसे हर दस दिन के अंतर पर लखनऊ स्थित मुख्यालय भेजा जाएगा। मुख्यालय हर महीने इसकी मॉनिटरिंग करेगा।
सहवर्ती को शत-प्रतिशत छूट उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में नियमानुसार 40 फीसदी या उससे अधिक दिव्यांगों को फ्री सुविधा का प्राविधान है। दिव्यांग के साथ एक सहवर्ती को भी फ्री यात्रा का लाभ दिया जाता है। इसके लिए सीएमओ द्वारा जारी किया गया सर्टिफिकेट अनिवार्य है।
इनका कहना है उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के एआरएम विवेक कुमार का कहना है कि अब रोडवेज बसों में दिव्यांगजनों को नि:शुल्क यात्रा के दौरान अपना आधार कार्ड दिखाना होगा। इसके लिए कंडक्टरों को दिशा-निर्देश जारी कर दिया गया है। यह कदम परिक्षेत्र में दिव्यांग जनों का सही आंकड़ा पता करने के लिए उठाया गया है।