घर में अकेली थी महिला सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अतुलेश सक्सेना ने बताया कि एक महिला ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर बताया था कि 5 फरवरी 2018 को उसके पति रिश्तेदारी में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। शाम लगभग 7 बजे ग्राम निमगहना निवासी शशिकांत उसके घर में घुस आया। अंदर आकर अश्लील हरकतें करते हुए उसके साथ दुष्कर्म किया।
पुलिस ने थाने में नहीं लिखा था मुकदमा चिल्लाने पर आसपास के लोग आ गए और उन्होंने शशिकांत को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था। इसके बाद भी थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया था और न ही उसका मेडिकल परीक्षण कराया था। एसएसपी के आदेश पर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। न्यायालय ने मामले की सुनवाई के बाद अभियुक्त को 10 साल के कारावास की सजा व 20 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास काटना होगा।