जिले में एक नगर निगम, पांच नगर पालिका एवं सात नगर पंचायत के 262 सदस्य हैं। इनमें से आठ सदस्यों को जिला योजना समिति में भेजा जाना है। जिला योजना समिति के लिए दो पद अनुसूचित जाति महिला, एक-एक पद अन्य पिछड़ा वर्ग व इसी वर्ग की महिला, एक पद महिला के लिए आरक्षित है, जबकि तीन पद अनारक्षित रखे गए हैं। प्रत्येक निकाय से एक से अधिक सदस्य ही समिति का प्रतिनिधित्व कर सकता है। 20 मार्च को पूर्वाह्न 11 से शाम चार बजे तक नामांकन, चार बजे से नामांकन पत्रों की जांच, 24 मार्च को पूर्वाह्न 11 से अपराह्न तीन बजे तक नाम वापसी तथा जरुरत पड़ने पर 28 मार्च को प्रात: आठ से अपराह्न तीन बजे तक मतदान होगा। उसी दिन मतगणना उपरांत परिणाम घोषित किए जाएंगे। चुनाव लड़ने के इच्छुक प्रत्याशियों को नामांकन पत्र दिए जाने लगे हैं। नामांकन पत्रों की बिक्री 20 मार्च तक जिला निर्वाचन कार्यालय पंचायत एवं नगरीय निकाय में की जाएगी।
सामान्य को 500 रुपये और आरक्षित को 250 रुपये का है नामांकन पत्र नामांकन पत्रों की बिक्री दर भी निर्धारित कर दी गई है। सामान्य वर्ग के प्रत्याशी के लिए जहां 500 रुपये निर्धारित किए गए हैं वहीं आरक्षित वर्ग को 250 रुपये नकद जमा करने पर नामांकन पत्र दिए जाएंगे। एक प्रत्याशी अधिकतम तीन सेट में ही नामांकन कर सकता है। एक व्यक्ति यदि एक से अधिक वर्ग में नामांकन करेगा तो उसके सभी नामांकन अवैध माने जाएंगे। इसमें यह भी
ध्यान देना होगा कि नगरीय निकाय के आरक्षित वर्ग से निर्वाचित सदस्य आरक्षित वर्ग कोटे से नामांकन कर पाएगा। यदि कोई आरक्षित वर्ग का व्यक्ति सामान्य सीट से चुना गया है तो आरक्षित क्षेत्र से समिति के लिए नामांकन नहीं कर सकेगा। प्रत्येक प्रत्याशी को दो प्रस्तावक एवं दो अनुमोदक लाना अनिवार्य होगा। प्रस्तावक व अनुमोदक का जिले की किसी भी स्थानीय निकाय के सदस्य होना अनिवार्य होगा।