हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद तालाब अतिक्रमण मुक्त कराने के नाम पर खाना पूर्ति
- जिलाधिकारी के सामने पहुंची मोठ तहसीलदार की शिकायत

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
झांसी. सर्वजन कल्याण सेवा समिति की ओर से जिला अधिकारी को एक शिकायती पत्र दिया गया है। पत्र के माध्यम से बताया गया है कि मोठ तहसीलदार ने एक तालाब को अतिक्रमण मुक्त कराने के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की है। जबकि इस तालाब को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया था।
पत्र के माध्यम से सर्वजन कल्याण सेवा समिति की अध्यक्ष खुशबू मिश्रा ने जिलाधिकारी को सूचित किया है कि जिलाधिकारी द्वारा 21 दिसंबर को भेजी गई टीम ने ही उनके आदेश का पालन नहीं किया है। जो टीम मोठ तहसील के काशीपुरा गांव में अवैध निर्माण को गिराने गई थी उस टीम में मोठ तहसीलदार डॉ लालकृष्ण भी शामिल थे। लेकिन उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश को दरकिनार करते हुए जहां पांच मकान ध्वस्त करने थे वही महज एक दीवार को जेसीबी से गिरा कर वापस चले आए। साथ ही उन्होंने यह जानकारी भी दी कि गांव में वह एकमात्र तालाब है जिसमें पूरे गांव के मवेशी पानी पीते हैं। अतिक्रमण की वजह से तालाब का स्वरूप पहले की अपेक्षा काफी कम हो चुका है जिसके चलते हर वर्ष गर्मियों में यहां मवेशियों के लिए पेयजल का संकट हो जाता है।
उच्च स्तरीय होगी जांच
डीएम आंद्रा वामसी ने सर्वजन कल्याण सेवा समिति के द्वारा दिए गए शिकायत पत्र को गंभीरता से लेकर उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के ऊपर संबंधित धाराओं में कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया।
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