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निकाय चुनाव के नामांकन में पहली बार होने जा रहा है ये काम

locationझांसीPublished: Nov 04, 2017 02:49:08 pm

Submitted by:

Abhishek Gupta

निकाय चुनाव के नामांकन में पहली बार होने जा रहा है ये काम

nomination will be online in local body election

निकाय चुनाव के नामांकन में पहली बार होने जा रहा है ये काम

झांसी। नगरीय निकाय के चुनाव के नामांकन में पहली बार ऑनलाइन नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। उम्मीदवारों को सहूलियत देने के लिए चुनाव आयोग ने ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया शुरू की है। इससे उन्हें नामांकन पत्र दाखिल करने लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा।
बैठक में दी गई जानकारी

जिला निर्वाचन अधिकारी कर्ण सिंह चौहान ने यहां अधिकारियों की बैठक में बताया कि इस बार नगर निकाय चुनाव में ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया रहेगी। इस बार सारे नामांकन ऑनलाइन होंगे। इनके लिए कम्प्यूटरों की व्यवस्था भी की गई है। नामांकन पत्र की एक कॉपी के साथ उम्मीदवार की शैक्षिक योग्यता, जाति व निवास प्रमाण पत्र, पहचान पत्र आदि जरूरी कागजात लगातार आरओ के पास जमा करनी होगी। इसके बाद आरओ उन्हें कंप्यूटर में फीड कर ऑनलाइन करेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने रिटर्निंग ऑफीसर्स को आचार संहिता का पालन कराने के निर्देश दिए।
ये रहेगी प्रत्याशी की पात्रता

नगर निगम महापौर, नगर पालिका व नगर पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी की न्यूनतम आयु 30 वर्ष एवं सभासद, पार्षद व सदस्य पद के प्रत्याशी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है। आयु की गणना नामांकन के दिन से की जाएगी। चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी का उस निकाय के किसी भी वार्ड की मतदाता सूची में नाम होना अनिवार्य है जिस निकाय से वह चुनाव लड़ रहा है। महापौर, नगर पालिका व नगर पंचायत अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी के प्रस्तावक का नाम उसी निकाय की मतदाता सूची में होना चाहिए लेकिन सदस्य पद के प्रत्याशियों के प्रस्तावक का नाम उस मतदाता सूची में होना चाहिए जिस वार्ड से सदस्य चुनाव लड़ रहा है। प्रत्याशियों को एक-एक प्रस्तावक लाना होगा। सरकारी पद पर कार्यरत, भ्रष्टाचार में निलंबित तत्कालीन कार्मिक अथवा सजायाफ्ता या दीवालिया सामान्य व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकेगा।
यह लगाने होंगे दस्तावेज

प्रत्याशी को नगर निकाय क्षेत्र से जारी गृहकर, बिजली, जल, टेलीफोन के बकाया न होने का नो ड्यूज प्रमाणपत्र नामांकन पत्र के साथ लगाना होगा। साथ ही महापौर पद के लिए एक हजार रुपये नामांकन शुल्क व 12 हजार जमानत राशि, सभासद पद के लिए चार सौ रुपये नामांकन शुल्क व दो हजार रुपये जमानत राशि, नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए 500 रुपये नामांकन शुल्क व 8000 रुपये जमानत राशि, पार्षद पद के लिए 200 रुपये नामांकन शुल्क व 2000 रुपये जमानत राशि, नगर पंचायत अध्क्ष पद के लिए 2500 नामांकन शुल्क व 5000 रुपये जमानत राशि एवं सदस्य पद के लिए 100 रुपये नामांकन शुल्क व 2000 रुपये जमानत राशि का चालान जमा करना होगा। नामांकन के समय निर्दलीय प्रत्याशी पांच चुनाव चिह्नों का विकल्प दे सकेंगे। पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी को दल के अधिकृत पदाधिकारी की तरफ से जारी प्रत्याशिता अधिकार पत्र संलग्न करना होगा। दलीय प्रत्याशी के नामांकनपत्र में अधिकृत प्रत्याशी के साथ एक और प्रत्याशी का नाम भरा जाएगा ताकि अधिकृत प्रत्याशी के चुनाव मैदान से हटने की स्थिति में वैकल्पिक प्रत्याशी को अधिकृत घोषित किया जा सके।
ये अधिकारी रहे उपस्थित

इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी विजय बहादुर सिंह, महाप्रबंधक निक्सी दीपक सक्सेना, एसीएम प्रदीप कुमार यादव व सुरेंद्र कुमार, डीडीओ रंजीत सिंह, अखिल पांडेय, डीआईओ आसिफ खान आदि उपस्थित रहे।

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