चिड़ावा. पंचायत समिति की गिडानिया ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी मनोज कुमार को निलंबित कर दिया गया है। इस संबंध में विकास अधिकारी दारासिंह ने आदेश जारी किए हैं। विकास अधिकारी ने बताया कि ग्राम विकास अधिकारी मनोज को विभिन्न तारीखों को राजस्थान सिविल सेवा नियम 1958 के नियम 17 के तहत आरोप पत्र जारी किए गए। जिसका ग्राम विकास अधिकारी ने कोई प्रति उत्तर नहीं दिया। जिसको उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना माना गया। ऐसे में उच्चाधिकारियों के निर्देश पर ग्राम विकास अधिकारी को निलंबित किया गया। जिसका मुख्यालय चिड़ावा पंचायत समिति रखा
गया है। वहीं, केहरपुरा कलां ग्राम विकास अधिकारी हरफूलसिंह को गिडानिया पंचायत का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। गौरतलब है कि इससे पहले भी उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना के चलते कई कर्मचारी निलंबित हो चुके हैं।