नया नियम लागू होने से वाहन मालिक कहीं से भी वाहन खरीदकर अपने जिले का नम्बर आवंटित करवा सकेगा। इस संबंध में परिवहन एवं सडक़ सुरक्षा आयुक्त ने प्रदेश के सभी प्रादेशिक एवं जिला परिवहन अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए हैं। इसमें वह वाहन शामिल होंगे जिनको राजस्थान के किसी भी जिले से खरीदा गया।
यूं समझिये नियम
अगर आप झुंझुनूं के निवासी हैं और आपने बीकानेर से वाहन खरीदा है तो आप उस वाहन का नंबर वहां के डीलर्स से झुंझुनूं कोड के आधार पर ऑनलाइन नंबर आवंटित करा सकेंगे। इसके लिए वाहन खरीदार के पास झुंझुनूं से एड्रैस प्रूफ समेत अन्य दस्तावेज जमा करवाने होंगे। यह नियम उन्हीं वाहनों पर लागू होगा, जो कंप्लीट बने हुए हैं।

वाहन खरीदार के पास उस जिले के निवास के दस्तावेज होना जरूरी रहेगा। इससे पहले डीलर संबंधित जिले के व्यक्ति को ही वाहन खरीदने पर नंबर आवंटित कर सकते थे। दूसरे जिले के लोगों को वाहन पंजीयन कराने के लिए टीआरसी नंबर लेना पड़ता था और यह नंबर एक महीने तक मान्य होता था। इसके बाद उसी जिले के डीटीओ से स्थाई नंबर लेने के लिए आवेदन करना होता था।

इनका कहना है
प्रदेश में वाहनों के पंजीयन के संबंध में डीलर्स पर लगने वाली जिले की बाध्यता को परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग ने खत्म कर दिया। डीलर्स किसी भी जिले का नंबर अब वाहन मालिक को दे सकेंगे।
मखनलाल जांगिड़, जिला परिवहन अधिकारी, झुंझुनूं