झुंझुनू

ये जानें कि इस व्यक्ति ने क्यों की युवक की हत्या और क्या मिली सजा

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झुंझुनूOct 17, 2019 / 12:36 pm

Jitendra

ये जानें कि इस व्यक्ति ने क्यों की युवक की हत्या और क्या मिली सजा

झुंझुनूं. अपर सेशन न्यायाधीश संख्या एक मुज्जफर चौधरी ने हत्या के आरोपी अरविन्द सिंह जाट निवासी बृजलालपुरा जिला झुंझुनूं को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामले के अनुसार परिवादी राजकुमार सैनी ने एक रिपोर्ट 5 सितम्बर 2017 को थानाधिकारी पुलिस थाना बगड़ को दी। रिपोर्ट में बताया कि उसका भाई सुनील कुमार (25) ने शिवपाली नगर बगड़ व खुडाना के बीच में रॉयल रेस्टोरेन्ट के नाम से होटल कर रखा था।उसके भाई सुनील कुमार के साथ होटल भवन मालिक व उसका बेटे अरविन्द निवासी बृजलालपुरा थाना चिड़ावा ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर गंभीर मारपीट की। जिससे सुनील की मौत हो गई।इन लोगों से होटल खाली करवाने का विवाद चल रहा था। पुलिस ने इस रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर अरविन्द सिंह के विरूद्ध हत्या का चालान पेश कर दिया। अभियोजन द्वारा इस मामले में 23 गवाहान के बयान कलमबद्ध करवाए गए।24 आर्टिकल सहित 8 6 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए गए।पीडि़त की तरफ से पैरवी कर रहे वकील मनोहरलाल ने न्यायालय में तर्क दिया कि गवाहान के बयानों से मामला पूर्णत: सिद्ध है। न्यायाधीश ने पत्रावली पर आई साक्ष्य का बारीकी से विश£ेषण करते हुए अरविन्द को आजीवन कारावास की सजा के साथ-साथ 10 हजार रुपए के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया।
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