scriptलड़की ने इस डर के मारे लड़क़े से बात करनी शुरू की, फिर उसी ने कर दिया उसका रेप | GIRL RAPE IN CHIRAWA OF JHUNJHUNU | Patrika News

लड़की ने इस डर के मारे लड़क़े से बात करनी शुरू की, फिर उसी ने कर दिया उसका रेप

locationझुंझुनूPublished: Nov 18, 2017 01:34:58 pm

Submitted by:

vishwanath saini

पुलिस थाने में तीन जनों के खिलाफ दुष्कर्म व दो के विरूद्ध सहयोग करने का मामला दर्ज हुआ है। दुष्कर्म के शिकार पीडि़ता नाबालिग है।

rape
चिड़ावा. पुलिस थाने में तीन जनों के खिलाफ दुष्कर्म व दो के विरूद्ध सहयोग करने का मामला दर्ज हुआ है। दुष्कर्म के शिकार पीडि़ता नाबालिग है। जिसका आरोपी करीब एक माह से शोषण कर रहे थे। इस संंबंध में बुधवार देर शाम को मामला दर्ज होने पर गुरुवार को नाबालिग का राजकीय अस्पताल में मेडिकल करवाया गया।
पुलिस ने बताया कि नाबालिग के भाई ने पांच जनों के खिलाफ रिपोर्ट दी। जिसमें नाबालिग के भाई ने बताया कि गत माह की 15 तारीख को उनकी बहन को घर पर अकेला देखकर राजेश व शीशराम घर में घुस आए तथा दुष्कर्म किया।
आरोपियों ने दुष्कर्म के बाद धमकी दी कि उनके पास नाबालिग की अश्लील फोटो हैं, किसी को बताया कि तो वे सार्वजनिक कर देंगे। इस वारदात के दो-तीन दिन बाद शारदा व टिंटू पीडि़ता को डराने-धमकाने लगी। शारदा व टिंटू ने धमकी दी कि उनको सारे मामले की जानकारी है।
उन्होंने नाबालिग पर दबाव बनाया कि वह वार्ड नौ निवासी चिंटू धोबी से बात करें। जिस पर डर के मारे नाबालिग ने चिंटू से बात करनी शुरू कर दी। 12 नवंबर की रात को राजेश व शारदा ने नाबालिग को धमकी दी। धमके बाद चिंटू ने नाबालिग को फोन कर घर से बाहर बुलाया तथा उसे अपने घर ले गया। जहां उसके साथ दुष्कर्म किया।
इस दौरान आरोपी चिंटू अल सुबह करीब तीन बजे नाबालिग को सीकर ले गया। वहां भी परिचित के घर पर नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। 13 नवंबर को चिंटू नाबालिग को चिड़ावा ले आया।

जहां वार्ड 14 में चिंटू ने अपने दूसरे मकान में नाबालिग को बंधक बनाए रखा। जिसकी भनक लगने पर पीडि़ता का भाई उसे छुड़वाकर लाया। इस संबंध में पीडि़ता के भाई की रिपोर्ट पर आरोपी राजेश, शीशरााम, चिंटू, टिंटू व शारदा की तलाश की जा रही है। मामले की जांच डीएसपी लाखनसिंह मीणा कर रहे हैं।
इधर, दुष्कर्म के आरोपी को दस वर्ष का कठोर कारावास

झुंझुनूं. विशिष्ट न्यायाधीश यौन हिंसा से बालकों का संरक्षण अधिनियम (विशिष्ट न्यायाधीश अनु.जाति, जनजाति अत्याचार निवारण प्रकरण) झुंझुनूं सुमन सहारण ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में दयाल का नांगल जिला सीकर निवासी सत्यवीर सिंह उर्फ राहुल पुत्र दिनेश सिंह राजपूत को दोषी मानते हुए दस वर्ष के कठोर कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित किया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर तीन माह का साधारण कारावास भुगतना होगा। हालांकि उसे अनुसुचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अपराध से बरी कर दिया।
मामले के अनुसार दस जनवरी 2014 को पीडि़ता के पिता ने मंडावरा ने थाना उदयपुरवाटी में रिपोर्ट पेश कर बताया कि सात जनवरी 2014 की शाम उसकी नाबालिग बेटी मंडावरा में कक्षा 10 में पढ़ती थी, घर से लापता है। उसके स्कूल बैग में बिना सिम का मोबाइल मिला है। काफी तलाश के बाद नहीं मिलने पर रिपोर्ट दर्ज करवाई।पुलिस ने सत्यवीर सिंह उर्फ राहुल को गिरफ्तार कर सम्बन्धित न्यायालय में अपहरण, बलात्कार, एससी, एसटी एक्ट व यौन हिंसा से बालको के संरक्षण अधिनियम में चालान पेश किया।
न्यायालय ने सजा व जुर्माने का आदेश दिया। आदेश में कुल जुर्माने में से 20 हजार रुपए पीडि़ता को बतौर प्रतिकर अदा करने व राजस्थान पीडि़त प्रतिकर स्कीम के अधीन आर्थिक सहायता हेतु निर्णय की एक प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भी भेजने के लिए कहा गया। सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक नन्द किशोर शर्मा ने पैरवी की।
loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो