-इन इकाइयों का तीन साल तक राजस्थान माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज 2019 के अधीन आवश्यक अनुमति या निरीक्षण से मुक्त रखने का भी प्रावधान किया गया है।
-प्लांट लगाने पर कन्वर्जन चार्ज नहीं देना पड़ेगा।
-भवन मानचित्र शुल्क नहीं लगेगा।
-भू-उपयोग परिवर्तन की भी जरूरत नहीं होगी।
उद्यमी की ओर से दिए गए शपथ पत्र के आधार पर 90-ए की कार्रवाई नगरीय निकाय विभाग कर सकेगा।
निकाय के नाम भूमि दर्ज कर लेआउट प्लान स्वीकृत किया जाएगा। शपथ पत्र में दी गई जानकारियां गलत मिलती है तो अनुमोदन निरस्त हो सकेगा। मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट का पट्टा जारी करने का अधिकार नगरीय निकाय स्तर पर ही दिया गया है।
आठ दिन में मिले मरीज
26 अप्रेल 95
27 अप्रेल 165
28 अप्रेल 222
29 अप्रेल 199
30 अप्रेल 222
01 मई 122
02 मई 443
03 मई 99
4 मई 284
5 मई 187