जलदाय विभाग के जेईएन अनिरुद्ध स्वामी ने बताया कि अवैध रूप से पानी के कनेक्शन करने वाले उपभोक्ताओं के कम से कम नौ हजार रूपए का जुर्माना चुकाना होगा। एक साल से अधिक वालों को प्रतिवर्ष नौ हजार रूपए की हिसाब से जुर्माना वसूला जाएगा। जिन घरों में पानी के कनेक्शन पर मीटर नहीं लगे हैं, उन्हें अगले महीनें से जुर्माने के साथ बिल भेजे जाएंगे। मीटर रहित कनेक्शन पर प्रति बिल पांच सौ पच्चास रूपए के जुर्माना के प्रावधान है।
एईएन अशोक गुप्ता ने बताया कि शहरी जल योजना के करीब साढे तीन हजार उपभोक्ता है। जनसंख्या को देखते हुए यह काफी कम है। करीब एक हजार से अधिक अवैध कनेक्शन है। टेंडर हो चुका हैं और जल्द ही कार्रवाई भी शुरू कर दी जायेगी। अवैध कनेक्शन की भरमार बॉक्स गत काफी सालों से जलदाय विभाग की लापरवाही कहें या फिर अनदेखी कि कस्बे में अवैध पानी के कनेक्शन की भरमार है। ईमानदार उपभोक्ताओं के लिए भी ये अवैध कनेक्शन परेशानी का सबब बने हुए है। जलदाय विभाग की टीम को ऐसे अवैध कनेक्शन पकड़ में आए है, जो दो-दो पाइप को जोड़कर एक कनेक्शन से चला रहे हैं और कुछ ने तो आधे र्इंच से अधिक मोटे किए हुए है।
कनेक्शन लेते समय मीटर लगाने की शर्त होती है, लेकिन उपभोक्ता ऐसा कम ही करते है। इनका कहना है अवैध कनेक्शन वालों से 1 साल के नौ और पांच साल वालों लिए 45हजार रूपए के जुर्माने का प्रावधान है। प्रतिवर्ष नौ हजार रूपए की दर से जुर्माना राशि भी बढ़ती चली जायेगी। साथ ही जिन उपभोक्ताओं के घर पर पानी का मीटर नहीं है, उच्चाधिाकरियों के निर्देशानुसार अगले माह से प्रति बील 550रूपए जुर्माना वसूला जाएगा।