सावधान! वाहनों का पंजीयन नहीं तो पड़ सकते हैं मुश्किल में
1 अप्रेल 2003 से 31 जनवरी 2005 तक के वाहनों के पंजीयन प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त, डीटीओ ने गैर परिवहन एवं परिवहन वाहनों की जारी की वाहन सीरीज

झुंझुनूं. जिन गैर परिवहन एवं परिवहन वाहनों का प्रथम पंजीयन एक अप्रेल 2003 से 31 जनवरी 2005 है, उनके पंजीयन प्रमाण-पत्र की वैधता समाप्त हो चुकी है। जिला परिवहन अधिकारी मक्खन लाल जांगिड़ ने बताया कि यदि उनके द्वारा अभी तक वाहन के पंजीयन प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण नहीं कराया गया है, वे करवा लें। जांगिड ने बताया कि ऐसा नहीं करने पर उनका पंजीयन प्रमाण पत्र निलंबित करने की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यदि उपरोक्त क्रम में किसी वाहन स्वामी की आपत्ति हो तो इस नोटिस के प्रकाशन के 30 दिवस की अवधि में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उनके वाहन का पंजीयन प्रमाण पत्र निलंबित कर दिया जाएगा तथा बिना अवरोध निलम्बन छह माह की अवधि तक जारी रहता है तो ऐसे वाहनों का पंजीयन प्रमाण-पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। जिसके लिए वाहन मालिक/स्वामी स्वयं जिम्मेदार होगें।
गैर परिवहन वाहनों की ये रहेगी सीरीज
गैर परिवहन वाहनों की सीरीज आरजे 18 ई. का पंजीयन क्रमांक 0056 से 0103 व आरजे 18 आर. का पंजीयन क्रमांक 5245 से 6242, आरजे 18 सी. का पंजीयन क्रमांक 4985 से 5529, आरजे 18 2एम 2379 से 9999, आरजे 18 सी. का 0001 से 0540 तथा आरजे 183एम का पंजीयन क्रमांक 0001 से 0299 रहेगा। इसी प्रकार परिवहन वाहनों की सीरीज का आरजे 18 जी का पंजीयन क्रमांक 2401 से 3626, आरजे 18 पी का पंजीयन क्रमांक 2161 से 3019 तथा आरजे 18 टी का पंजीयन क्रमांक 0324 से 0845 रहेगा।
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