शराब अनुज्ञाधारियों को दी राहत
झुंझुनूं. राज्य सरकार की ओर से शराब ठेकेदारों को आबकारी नीति 2022-23 और 2023-24 में कुछ राहत प्रदान की गई हैं। आबकारी निरीक्षक सीमा कांवत ने बताया कि देशी शराब में न्यूनतम गारंटी रहेगी। इसके अलावा न्यूनतम राशि की अंग्रेजी, बीयर, देशी, आरएमएल मदिरा के उठाव में छूट रहेगी। नवीनीकरण शुल्क का देशी व अंग्रेजी शराब राशि का पहले अनुपात निश्चित था। जिसे अब कम किया गया है। इसके कम हो जाने से देशी शराब पर तकरीबन 11 प्रतिशत गारंटी कम होगी। वर्तमान में शराब अनुज्ञाधारी के द्वारा इसी नाम से मदिरा के लिए ई-ऑक्सन में भाग लिया जाता है तो उसके द्वारा वर्ष 2021-22 से जमा धरोहर राशि व अग्रिम वार्षिक गारंटी राशि का समायोजन वर्ष 2022-23 के लिए किया जा सकेगा।
रविवार को सुबह सात बजे से प्रश्न पत्रों का वितरण कर कड़ी सुरक्षा में पुलिस थानों में रखवाएं जाएंगे। वहीं, शनिवार को जिले के चार परीक्षा केंद्रों पर लोक प्रशासन विषय की परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हुई। गौरतलब रहे कि जिले में इस बार दसवीं में जिले के ३५१४१ विद्यार्थी शामिल होंगे। का वितरण आज