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किसानों के काम की बात: खेतों में कच्चे पर 63000 और पक्का पौंड बनाने पर ले जाओ 90000

locationझुंझुनूPublished: May 14, 2021 11:32:34 pm

Submitted by:

Jitendra

किसान के पास न्यूनतम कृषि योग्य जोत भूमि 0.3 हैक्टेयर का स्वामित्व हो तथा सह खातेदारों की स्थिति में भी न्यूनतम आधा हैक्टेयर भूमि उनके हिस्से में हो, वे फार्म पौंड के अनुदान के लिए पात्र होंगे।

किसानों के काम की बात: खेतों में कच्चे पर 63000 और पक्का पौंड बनाने पर ले जाओ 90000

किसानों के काम की बात: खेतों में कच्चे पर 63000 और पक्का पौंड बनाने पर ले जाओ 90000

झुंझुनूं. अब मानसून सक्रिय होने वाला है और जिनके पास 0.3 हैक्टेयर कृषि भूमि है तो फार्म पौंड बनाने के विकल्प को अपना सकते हैं। ताकि बरसाती पानी को संरक्षित कर सिंचाई फल-सब्जियां तैयार करने के अलावा अन्य प्रकार की फसलों में सिंचाई कर सकें। इसके लिए कृषि विभाग प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में आपको अनुदान देकर मदद करेगा। इसके अलावा गांव-शहर में जिनके पास जगह का अभाव है वे अपने घरों में किचन गार्डन विकसित कर सकते हैं।

कौनसे किसान होगे पात्र
किसान के पास न्यूनतम कृषि योग्य जोत भूमि 0.3 हैक्टेयर का स्वामित्व हो तथा सह खातेदारों की स्थिति में भी न्यूनतम आधा हैक्टेयर भूमि उनके हिस्से में हो, वे फार्म पौंड के अनुदान के लिए पात्र होंगे। पौंड निर्माण पर फव्वारा, ड्रिप सिंचाई की स्थापना के उपरांत किसानों को अनुदान दिया जाएगा। नव निर्मित फार्म पौंड पर फव्वारा, ड्रिप सिंचाई संयत्र पूर्व में स्थापित अथवा नव स्थापित हो सकता है।

अनुदान चाहिए तो ये अपनाएं तरीका
अनुदान के लिए किसानों को जमाबंदी की नकल देनी होगी। जो छह महीने से अधिक पुरानी नहीं हो तथा सादा पेपर पर शपथ देगा कि उसके कितनी हैक्टरी सिंचित एवं कितनी हैक्टर असिंचित भूमि है।
-अजा/जजा के किसान जाति प्रमाण पत्र या राशन कार्ड की सत्यापित छाया प्रति अथवा भूमि स्वामित्व की पास बुक जिमसें कृषक श्रेणी वर्ग का उल्लेख प्रस्तुत करेंगे।
-कषक को अनुदान के लिए जन आधार कार्ड देना भी अनिवार्य होगा।
उक्त दस्तावेजों के साथ ई-मित्र पर करें आवेदन
किसान नजदीकी इ मित्र पर जाकर राज किसान साथी पोर्टल पर आवेदन कर सकता है
-इ-मित्र वाला आवेदन पत्र को इ-फार्म में भरेगा एवं आवश्यक दस्तावेज को स्केन कर अपलोड करेगा
-इ मित्र आवेदक को आवेदन पत्र की प्राप्ति रसीद देगा
-संबंधित कार्यालयों के अधिकारियों-कर्मचारियों द्वारा उपलब्ध आवेदन पत्रों को डाउनलोड आवश्यक कार्यवाही करनी होगा।

दो प्रकार के बना सकते हैं फार्म पौंड
-दो प्रकार के फार्म पौंड बनाने पर 60 फीसदी अनुदान
-कच्चा फार्म पौंड तैयार करने पर 63 हजार रुपए मिलेगा अनुदान
-प्लास्टिग लाइनिंग फार्म पौंड तैयार करने पर 90 हजार रुपए अनुदान
पिछले कोरोनाकाल में दिखाया उत्साह
-कृषि अधिकारियों की मानें तो पिछली बार कोरोनाकाल में किसानों ने फार्म पौंड बनाने में काफी उत्साह दिखाया था। कृषि विभाग से अनुदान पर 35 फार्म पौंड बनाए गए। जिनसे किसान वक्त जरूरत अपने खेतों में सिंचाई कर रहे हैं।
इनका कहना है….
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में दो प्रकार के फार्म पौंड कच्चा व प्लास्टिक लाइनिंग पौंड बनाने पर 60 फीसदी अनुदान दिया जाता है और इसके लिए किसान के पास स्वामित्व की 0.3 हैक्टेयर भूमि का होना जरूरी है। वह जरूरत दस्तावेजों के साथ इ-मित्र के माध्यम से आवेदन कर सकता है। पौंड में बरसाती पानी को संरक्षित कर सिंचाई के काम लिया जा सकता है।
डा. विजयपाल कस्वां, सहायक निदेशक कृषि विस्तार (झुंझुनूं)
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