पुलिस मित्र बनने के लिए थानों में संख्या सीमित नहीं होगी। थानाधिकारी की अनुशंषा पर एक अधिक व्यक्तियों का चयन किया जा सकता है। विभाग के अधिकारियों की माने तो इसमें राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारी या अपराधिक छवि वाले व्यक्तियों को मित्र नहीं बनाया जा सकता है। आवेदन से पहले संबंधित थाना पुलिस ऐसे व्यक्ति की पूरी जांच के बाद शामिल करेगी। पुलिस से जुडऩे के बाद किसी व्यक्ति के खिलाफ शिकायत मिलने पर सही पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इस तरह करना होगा आवेदन
जानकारी के मुताबिक पुलिस मित्र बनने के लिए राजस्थान पुलिस की वेबसाइट पर जानकार ऑनलाइन पुलिस मित्र का फॉर्म भरना होगा। इसके बाद पुलिस की ओर से आवेदन कर्ता के रेकॉर्ड की जांच करेगी। जांच के दौरान आवेदन कर्ता के रेकॉर्ड सही नहीं पाया जाने पर आवेदन रद्द कर दिया जाएगा।पुलिस मित्र बनने वाले की उम्र २१ वर्ष निर्धारित की गई है।
इनका कहना है
आमजन से जुडऩे के लिए पुलिस मित्र योजना शुरू की गई है। इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन भी थाने में आवेदन किया जा सकता है।आवेदन प्राप्त होने पर उसकी जांच करवाई जाएगी।योजना में आमजन के जुडऩे से अपराध नियंत्रण में मदद मिलेगी।
गौरव यादव, पुलिस अधीक्षक झुंझुनूं।