यदि उपभोक्ता ने पिछले महीने का गेहूं नहीं लिया तो अगले महीने लेने का हकदार नहीं होगा। राज्य सरकार ने इस योजना में संशोधन करते हुए सिर्फ चालू माह का ही गेहूं देने का निर्देश दिए हैं। इससे राशन की दुकानों पर अब कालाबाजारी पर काफी हद तक रोक लग जाएगी। इससे पहले इस योजना में 3 माह का गेहूं भी एक साथ मिल जाया करता था।
सरकार ने उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए पॉजिटिविटी योजना शुरू की है ताकि वह किसी भी डीलर से भी राशन ले सके। लेकिन इसमें राशन डीलर आनाकानी करते हैं। इसके चलते उपभोक्ताओं को परेशानी आती हैं। राशन डीलरों का कहना है कि उनके यहां निर्धारित मात्रा से कम मात्रा में गेहूं आता है। ऐसे में जब दूसरी दुकान के उपभोक्ताओं को गेहूं देते हैं तो अपने उपभोक्ताओं को निराश करना पड़ता है।
झुंझुनू के जिला रसद अधिकारी सुभाष चौधरी ने बताया कि अब नए नियमों में खाद्य सुरक्षा प्राप्त परिवारों को उसी माह का गेहूं अपने वर्तमान महीने में ही लेना पड़ेगा। अन्यथा अगले माह में उसका गेहूं लैप्स हो जाएगा। राज्य सरकार ने खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत मिल रहे गेंहू के नियमों में इस तरह का संशोधन कर दिया है। इस संबंध में सभी राशन डीलरों को आदेश दे दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अभी जिले में 3 लाख 6 हजार 570 उपभोक्ताओं के राशन कार्ड शामिल है।