शाम छह बजे से सुबह पांच बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू रहेगा। जिसके चलते सभी बाजार, कार्य स्थल एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान आदि को शाम पांच बजे तक हर हाल में बंद करने होंगे, ताकि छह बजे तक व्यक्ति अपने घर पहुंच सके। -कर्फ्यू के दौरान आवागमन बिल्कुल बंद रहेगा। केवल आपातकालीन सेवाओं, पुलिस, प्रशासनिक वाहन को इस आदेश में छूट रहेगी।
-वे फैक्ट्रियां जिनमें निरंतर उत्पादन हो रहा है और रात्रिकालीन शिफ्ट चालू हो।
-आईटी कंपनियां।
-कैमिस्ट शॉप
– समाचार पत्रों सहित अनिवार्य एवं आपातकालीन सेवाओं से संबंधित कार्यालय।
-विवाह संबंधी समारोह।
– चिकित्सा सेवाओं से संबंधित कार्यस्थल।
-बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट से आने-जाने वाले यात्री।
-माल परिवहन करने वाले भार वाहनों के आवागमन।
– माल के लोडिंग एवं अनलोडिंग तथा उक्त कार्य के लिए नियोजित व्यक्ति व सरकार की ओर से अनुमत को छूट रहेगी।
-यह आदेश 16 अप्रेल को सुबह छह बजे से 30 अप्रेल 2021 की मध्यरात्रि तक लागू रहेगा।
जिले में मिले मरीज
जिले में कहां कितने मरीज मिले
खेतड़ी 31
उदयपुरवाटी 10
नवलगढ़ 08
सूरजगढ़ 08
झुंझुनूं ग्रामीण 04
झुंझुनूं शहर 04
बुहाना 03
चिड़ावा 01
मलसीसर 01
कुल 70