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उपभोक्ता को कोई शिकायत है तो डायल करें 18001806030

locationझुंझुनूPublished: Dec 05, 2020 11:21:47 pm

Submitted by:

Rajesh

राजस्थान सरकार ने उपभोक्ताओं की शिकायत/सुझाव एवं समाधान के लिए हेल्प लाईन का टोल फ्री नम्बर 18001806030 जारी कर रखा है जिस पर जागरूक उपभोक्ता एवं उपभोक्ता संगठन नियमानुसार कार्रवाई के लिए आवेदन कर सकते हंै।

उपभोक्ता को कोई शिकायत है तो डायल करें 18001806030

उपभोक्ता को कोई शिकायत है तो डायल करें 18001806030


झुंझुनूं. जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, झुंझुनूं के सदस्य मनोज कुमार मील व नीतू सैनी ने दावा किया है जल्द ही झुंझुनूं के आयोग को देश में रोल मॉडल बनाया जाएगा। इसके लिए नए वर्ष से विशेष अभियान चलाया जाएगा। उपभोक्ताओं को जागरूक कर उनको अधिकार दिलाए जाएंगे। गांवों/शहरों में कार्यशाला का आयोजन कर उपभोक्ताओं को उनके अधिकार बताए जाएंगे। उपभोक्ता आयोग में कैसे जाएं, क्या-क्या दस्वावेज जरूरी है, क्या प्रक्रिया है, इसकी पूरी जानकारी सरल तरीके से दी जाएगी।
#upbhokta aayog jhunjhunu

अगले वर्ष यह करेगा आयोग
– कार्यशालाओं का आयोजन करवाया जाएगा।
-उपभोक्ता संगठन, राशन डीलर, आंगनबाडी कार्यकर्ता, स्वयं सहायता समूह, स्वयंसेवी संगठनों के साथ शिक्षण संस्थानों को अभियान में जोड़ा जाएगा।
-ऐसी व्यवस्था करवाई जाएगी कि चल प्रयोगशाला में लगातार सैम्पलिंग हो।
-रोड लाइट का बिल उपभोक्ता की जेब से टैक्स व अन्य राशि के रूप में जाता है, ऐसे में दिन में रोड लाइट जलने तथा रात को नहीं जलने पर भी कार्रवाई करवाई जाएगी।
-व्यर्थ बहते पानी तथा बिल जमा करवाने के बावजूद पानी नहीं पहुंचाने पर आयोग के सदस्य मौके पर जाकर उपभोक्ता को राहत देंगे।
# upbhokta help line
यहां करें शिकायत

राजस्थान सरकार ने उपभोक्ताओं की शिकायत/सुझाव एवं समाधान के लिए हेल्प लाईन का टोल फ्री नम्बर 18001806030 जारी कर रखा है जिस पर जागरूक उपभोक्ता एवं उपभोक्ता संगठन नियमानुसार कार्रवाई के लिए आवेदन कर सकते हंै।
प्रत्येक व्यक्ति जीवन के अनेकों अवसर पर किसी न किसी रूप में उपभोक्ता बनता है इसलिए प्रत्येक इंसान के लिए आवश्यक है कि जागरूकता का परिचय देने का दायित्व निभाने की शुरूआत स्वयं से ही करनी होगी तभी जिम्मेदार उपभोक्ता के रूप में अधिकार सुरक्षित एवं संरक्षित हो सकेंगे।
यह हुआ नया

केन्द्र व राजस्थान सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में उपभोक्ताओं को केन्द्र बिन्दू पर रखते हुए जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग को वैधानिक रूप से मजबूत सक्षम बनाने की दिशा में बडी कारगर पहल की है। उपभोक्ता अपनी सुविधा के अनुसार देश व प्रदेश के किसी भी जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में अपनी पीडा शिकायत को दर्ज करवा सकता है और विपक्ष को जिम्मेदारी में बांध सकता है। भ्रामक प्रचार एवं खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालो पर भारी जुर्माने के साथ ही मृत्युदण्ड तक का प्रावधान किया गया है।
एक साल में 474 प्रकरण दर्ज

मील व सैनी ने बताया कि उन्होंने 04 दिसम्बर 2019 को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग झुंझुनूं में कार्यग्रहण किया था। एक वर्ष के पूर्ण होने तक 474 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। पूर्व में निर्णित प्रकरणों की पालना के लिए 42 आवेदन इस जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के समक्ष आए हंै जिनमें से 141 प्रकरणों का निस्तारण करने के साथ ही 19 निर्णित प्रकरणों में भी पालना करवाई जा चुकी है।
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