– कार्यशालाओं का आयोजन करवाया जाएगा।
-उपभोक्ता संगठन, राशन डीलर, आंगनबाडी कार्यकर्ता, स्वयं सहायता समूह, स्वयंसेवी संगठनों के साथ शिक्षण संस्थानों को अभियान में जोड़ा जाएगा।
-ऐसी व्यवस्था करवाई जाएगी कि चल प्रयोगशाला में लगातार सैम्पलिंग हो।
-रोड लाइट का बिल उपभोक्ता की जेब से टैक्स व अन्य राशि के रूप में जाता है, ऐसे में दिन में रोड लाइट जलने तथा रात को नहीं जलने पर भी कार्रवाई करवाई जाएगी।
-व्यर्थ बहते पानी तथा बिल जमा करवाने के बावजूद पानी नहीं पहुंचाने पर आयोग के सदस्य मौके पर जाकर उपभोक्ता को राहत देंगे।
यहां करें शिकायत राजस्थान सरकार ने उपभोक्ताओं की शिकायत/सुझाव एवं समाधान के लिए हेल्प लाईन का टोल फ्री नम्बर 18001806030 जारी कर रखा है जिस पर जागरूक उपभोक्ता एवं उपभोक्ता संगठन नियमानुसार कार्रवाई के लिए आवेदन कर सकते हंै।
प्रत्येक व्यक्ति जीवन के अनेकों अवसर पर किसी न किसी रूप में उपभोक्ता बनता है इसलिए प्रत्येक इंसान के लिए आवश्यक है कि जागरूकता का परिचय देने का दायित्व निभाने की शुरूआत स्वयं से ही करनी होगी तभी जिम्मेदार उपभोक्ता के रूप में अधिकार सुरक्षित एवं संरक्षित हो सकेंगे।