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बालिका वधु बनने से बची एक नाबालिग लड़की

locationजींदPublished: Mar 09, 2019 09:40:38 pm

Submitted by:

Prateek

हिसार जिले के गांव साहू से आई बारात को बिना दुल्हन के ही वापिस घर लौटना पड़ा…

file photo

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(जींद): जिले में महिला दिवस के दिन बाल विवाह का एक मामला सामने आया। जिले के धडौली गांव में शिकायत मिलने पर जिला महिला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी सुनीता शर्मा के निर्देश में सहायक बाल विवाह निषेध अधिकारी रवि लोहान ने टीम के साथ मौके पर पहुंचकर शादी के बंधन में बधंने जा रहे जोडे की उम्र संबंधित प्रमाण पत्र जांचे तो लड़की की आयु 18 वर्ष से कम निकली जिसके बाद उन्होने परिजनों को कम उम्र में शादी के दुष्परिणामों व बाल विवाह करने पर सजा के प्रावधान के बारे में जानकारी दी जिसके बाद दोनों के परिजनों द्वारा लिखित में लड़की के बालिग होने तक शादी नहीं करने का ब्यान देकर शादी को स्थगित कर दिया।


हिसार जिले के गांव साहू से आई बारात को बिना दुल्हन के ही वापिस घर लौटना पड़ा। महिला हैल्पलाइन से सूचना मिली थी कि जिले के धडौली गांव में एक नाबालिग लड़की की शादी की जा रही है और बारात भी गांव साहू जिला हिसार से आई हुई है। इस पर कार्यवाही करते हुए सहायक बाल विवाह निषेध अधिकारी रवि लोहान,एएसआई राजबीर सिंह, महिला एसपीओ सुमन देवी, एसपीओ सुरेशकुमार पिल्लूखेडा थाना पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे तो पाया गया कि परिजनों दवारा शादी की तैयारी की जा रही है। इस पर गांव के सरपंच व अन्य मौजिज व्यक्तियों को विवाह स्थल पर बुलवाया गया व लड़की के परिवार वालों से लड़की का जन्म प्रमाण पत्र मांगा तो जो जन्म प्रमाण पत्र दिखाया उसमें लड़की नाबालिग पाई गई उसकी उम्र करीब साढे 17 वर्ष पाई गई और दूल्हे की उम्र 24 वर्ष मिली।

इस पर जब दोनों के परिवारजनों से बातचीत की गई और परिवारजनों को भी समझाया गया कि लड़की नाबालिग है इसलिए आप उसके बालिग होने तक का इंतजार करें ताकि कोई कानूनी अड़चन न आए। इसके बावजूद भी अगर आप नाबालिग लड़की की शादी करते हैं तो आप सभी के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाही की जाएगी। इस पर दोनों परिवार सहमत हो गए तथा शादी को स्थगित कर दिया गया और दोनों परिवारों द्वारा महिला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध विभाग के अधिकारियों को लिखित ब्यान दिये कि वह कानून की पालना करेंगे तथा लड़की के बालिग होने पर ही उसकी शादी करेंगे।

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