जींद

पुलिस की निगरानी में शुरू होगी जमीनों की रजिस्ट्री, नए सिरे से लेने होंगे टोकन

राजस्व विभाग ने मंडल आयुक्तों व जिला उपायुक्तों को दिए निर्देश

जींदApr 17, 2020 / 11:20 pm

Devkumar Singodiya

पुलिस की निगरानी में शुरू होगी जमीनों की रजिस्ट्री, नए सिरे से लेने होंगे टोकन

जींद/चंडीगढ़. हरियाणा की तहसीलों में 20 अप्रैल से रजिस्ट्री व अन्य राजस्व विभाग के कामकाज शुरू होंगे। इसके लिए राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिला अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। अब प्रदेश में रजिस्ट्रियों के लिए नए नियम लागू होंगे। लॉकडाउन के चलते हजारों करोड़ रुपए के राजस्व की हानि हो चुकी है। हरियाणा सरकार की आमदनी का मुख्य साधन रजिस्ट्री, रोड़वेज बसें, शराब ठेके आदि हैं। लॉकडाउन के चलते यह सब बीती 23 मार्च से बंद हैं।

हरियाणा की तहसीलों में अंतिम बार 20 मार्च को रजिस्ट्री व अन्य कामकाज हुआ था। तब से अब तक तहसील व उप-तहसील बंद हैं। इस बीच केंद्र सरकार द्वारा 20 अप्रैल से कुछ क्षेत्रों को दी जाने वाली ढील के बाद हरियाणा की मुख्य सचिव द्वारा प्रदेश में ढाबे, ईंट-भ_े व निर्माण कार्य आदि दोबारा शुरू करने के निर्देश दिए जा चुके हैं।

इसी श्रृंखला में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के निदेशालय ने प्रदेश के सभी जिला उपायुक्तों, मंडल आयुक्तों तथा जिला राजस्व अधिकारियों को एक पत्र जारी कर रजिस्ट्री व अन्य राजस्व कार्यों को फिर से शुरू करने के निर्देश दिए हैं।

आदेशों में कहा गया है कि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाएगा। एक समय में एक ही व्यक्ति को भीतर भेजा जाएगा। इसके अलावा तहसील व उप-तहसील कार्यालयों में पुलिस बल को तैनात किया जाएगा। ग्रुप ए व बी के अधिकारी केवल जरूरत के अनुसार ही कार्यालय में उपस्थित होंगे। पहले की तरह कार्य दिवस सोमवार से शुक्रवार तक रहेगा।

अप्वांइटमेंट की संख्या घटाई बनाए नए नियम

हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन की अवधि के दौरान रजिस्ट्रियों के लिए नए नियम भी जारी कर दिए हैं। जिसके चलते रोजाना ई-अप्वाइंटमेंट के लिए तय किए गए 60 व्यक्तियों की स्वीकृति को कम करके 30 का कर दिया गया है। इसमें से भी 15 लोग ऑन लाइन अप्वांइटमेंट ले सकेंगे और 15 व्यक्तिगत रूप से तहसील कार्यालय में आएंगे। एक समय में पांच से अधिक लोगों को कार्यालय में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

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