शहर थाना के अंतगर्त आने वाले इलाके की एक 30 वर्षीय महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि गत 22 अक्टूबर की अल सुबह उसका भाई अशोक उर्फ शोकी घर में घुस आया और उसके साथ दुष्कर्म की कोशिश की। जब उसने विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की गई। उसी दौरान अशोक की पत्नी प्रकाशो तथा बेटा कमल भी वहां पर आ गए और उसकी बेरहमी से पिटाई की। जिसमें उसे काफी चोटे आई।
आसपास के लोगों ने उसे तीनों की चंगुल से छुडा सामान्य अस्पताल पहुंचाया। जहां चिकित्सकों ने उसे अग्रोहा मैडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। बताया जाता है कि भाई-बहन के बीच प्रोपर्टी का विवाद चला आ रहा है। उनकी मां ने प्रोपर्टी को बेटी को दे दिया था।
भाई उस प्रोपर्टी से अपनी बहन को हटाना चाहता था। फिलहाल शहर थाना नरवाना पुलिस ने बहन की शिकायत पर उसके भाई अशोक, भाभी प्रकाशो तथा भतीजे कमल के खिलाफ घर में घुसकर मारपीट करने, दुष्कर्म की कोशिश करने समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
प्रेमी से शादी करने के लिए बेटे को बलि चढ़ा दिया, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा
जींद। क्या कोई मां इतनी क्रूर हो सकती है कि अपने बेटे का ही कत्ल करा दे। इस पर यकीन करना मुश्किल है लेकिन ऐसा ही एक मामला सामने आया है। इस मां ने सिर्फ अपने प्रेमी से शादी करने के लिए बेटे को मौत के घाट उतरवा दिया। प्रेमी को पकड़ा तो एक के बाद एक राज खुलता चला गया। अदालत ने दोषी मां को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
गांव सुंदरपुर निवासी जयबीर ने 30 नवंबर 2015 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसके भाई मनोज का 10 वर्षीय बेटा गुरजेंट उर्फ मन्नी मकान के बाहर गली में खेल रहा था। अचानक गायब हो गया। बाद में वह बेसुध हालात में गांव के बाहर पड़ा हुआ मिला और उसके गले में रस्सी के निशान थे। बाद में बच्चे की मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था। जांच के दौरान सामने आया कि गुरजेंट की हत्या उसकी ही मां सुदेश के इशारे पर उसके प्रेमी पटेल नगर नरवाना निवासी शेखर ने की है।
गुरजेंट की हत्या करने के बाद शेखर ने इसकी सूचना अपनी प्रेमिका सुदेश को दे दी थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपित मां सुदेश व उसके प्रेमी शेखर को गिरफ्तार कर लिया था। सुदेश ने बताया था कि वह अपने प्रेमी शेखर से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसका दस वर्षीय लड़का गुरजेंट सिंह उनके संबंधों में बाधा बन रहा था। इसलिए पहले ही उसकी हत्या कर दी। तभी से मामला अदालत में विचराधीन था। अदालत ने मामले पर सुनवाई करते हुए दोनों को उम्रकैद व 13-13 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।