पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण और आयु सीमा में 5 साल की छूट-
दरअसल केंद्र सरकार ने सीमा सुरक्षा बल (BSF) में रिक्तियों में पूर्व-अग्निवरों के लिए 10 फीसदी आरक्षण की घोषणा की है। वहीं इसके साथ ही पहले बैच के पूर्व अग्निवीरों को ऊपरी आयु सीमा में भी 5 साल की छूट दी जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना के जरिए इसकी घोषणा की है। गृह मंत्रालय द्वारा 6 मार्च को जारी की गई अधिसूचना में कहा गया है कि बीएसएफ में रिक्तियों का दस प्रतिशत भूतपूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित होगा।
नोटिफिकेशन के अनुसार बदलाव 9 मार्च से लागू-
नोटिफिकेशन में बताया गया है कि कॉन्स्टेबल की भर्ती में भूतपूर्व अग्निवीरों के पहले बैच के अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिल की जाएगी। वहीं बाद के बैच को तीन साल तक आयु सीमा में छूट मिलेगी। गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार भूतपूर्व अग्निवीरों को शारीरिक दक्षता परीक्षा से भी छूट दी जाएगी। इसके लिए गृह मंत्रालय ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जनरल ड्यूटी कैडर रिक्रूटमेंट रूल्स, 2015 में संसोधन किया है, जो गुरुवार (9 मार्च) से लागू हो गया है।
बीते दिनों सेना की भर्ती में हुए है ये दो बड़े बदलाव
मालूम हो कि इससे पहले सरकार ने सेना की भर्ती के लिए घोषित अग्निपथ स्कीम में बड़ा बदलाव करते हुए यह घोषणा की थी कि ITI और पॉलिटेक्निक पास युवाओं को अग्निवीर बनने का मौका मिलेगा। सरकार की इस घोषणा से लाखों लोगों का फौज में जाने का सपना पूरा होगा।
साथ ही बीते दिनों सरकार ने सेना भर्ती में एक और बदलाव करते हुए घोषणा की कि अब सेना की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को साल में मात्र एक ही रैली में भाग लेने का मौका मिलेगा। साथ ही उन्हें फिजिकल टेस्ट से पहले CEE पास करना होगा।
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