शैक्षणिक सत्र 2019-20 से जयपुर के चिमनपुरा व कालाडेरा, जोधपुर के भोपालगढ़, अजमेर के नसीराबाद और उदयपुर के खेरवाड़ा स्थित सरकारी बीएड कॉलेज में प्रवेश नहीं होंगे। एनसीटीई की उत्तर क्षेत्रीय समिति की 15 अक्टूबर को हुई 290वीं बैठक में समिति के अध्यक्ष प्रो. जेके जोशी ने ये आदेश जारी किए। एनसीटीई के नियमानुसार बीएड कॉलेज में 16 शिक्षक और एक एचओडी होने के साथ उसकी इमारत न्यूनतम 2 हजार वर्ग मीटर में होनी चाहिए। ये पांचों कॉलेज न्यूनतम मापदण्ड पूरे नहीं करते। राज्य सरकार ने ये सात बीएड कॉलेज वर्ष 2015 में शुरू किए थे।
किसमें क्या कमी
बाबा भगवानदास महाविद्यालय चिमनपुरा- 1 शिक्षक, एचओडी नहीं
आरएल सहरिया महाविद्यालय कालाडेरा- 6 शिक्षक, एचओडी नहीं, केवल 300 वर्गमीटर में भवन
परसराम मदेरणा महाविद्यालय भोपालगढ़- 6 शिक्षक, एचओडी नहीं, 362 वर्गमीटर में भवन
राजकीय महाविद्यालय खेरवाड़ा- 5 शिक्षक, एचओडी नहीं, 342 वर्गमीटर में भवन
एसजीएसजी महाविद्यालय नसीराबाद- 1 शिक्षक, एचओडी नहीं, 1731 वर्गमीटर में भवन