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आसाराम को फिर मिली राहत, राजस्थान हाईकोर्ट ने दी 17 दिनों की पैरोल

आसाराम की पैरोल अवधि को 17 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने इससे पहले 7 नवंबर को उपचार के लिए 30 दिनों की पैरोल दी थी।

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Asaram gets relief again, Rajasthan High Court grants parole for 17 days
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File photo

जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने नाबालिग से यौन शोषण के प्रकरण में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे आसाराम की स्वास्थ्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए तीसरी बार पैरोल दी है। कोर्ट ने आसाराम की पैरोल अवधि को 17 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। इससे पहले 7 नवंबर को उपचार के लिए 30 दिनों की पैरोल दी गई थी। कोर्ट में आसाराम का पक्ष रख रहे वकील ने बताया कि 30 दिन की पैरोल अवधि खत्म होने के बाद हमने इसे बढ़ाने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की थी और पुणे के माधवबाग आयुर्वेदिक सेंटर जाने के लिए भी समय मांगा था।

कोर्ट ने इसे स्वीकार करते हुए पैरोल अवधि 17 दिन बढ़ाने के आदेश दिए। वकील ने बताया कि कोर्ट ने जोधपुर के आरोग्यम में इलाज को 15 दिन के लिए बढ़ा दिया है और पुणे आने-जाने के लिए भी 2 दिन अतिरिक्त दिए हैं। वकील ने बताया कि कोर्ट ने पिछले आदेश की पालना करने के आदेश दिए हैं, जिसमें आसाराम के निजी डॉक्टर उनके साथ 2 अटेंडेंट के साथ रहेंगे। वकील ने बताया कि जस्टिस दिनेश मेहता और जस्टिस विनीत कुमार माथुर की विशेष बेंच ने यह आदेश जारी किया।

एम्स जोधपुर में हुई जांच

आसाराम को स्वास्थ्य की शिकायत होने एम्स में जांच करवाई गई। आसाराम को यूरिन में संक्रमण की शिकायत थी। एम्स में यूरोलॉजी और गेस्टेरोएंटेरोलॉजी के डॉक्टरों ने जांच के बाद परामर्श दिया। इससे पहले, आसाराम का अप्रेल महीने में आयुर्वेदिक पद्धति से हार्ट का इलाज जोधपुर के एक निजी हॉस्पिटल में पुणे के एक अस्पताल के डॉक्टर की निगरानी में हुआ था।

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