गुरुकुल की नाबालिग छात्रा के साथ यौन दुराचार के आरोप में फंसे आसाराम मामले में बड़ी खबर है। आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम की पैरोल अर्जी खारिज कर दी गई है। बता दें कि आसाराम के परिजन ने पैरोल अर्जी लगा, आसाराम की बीस दिन की जमानत मांगी थी। वहीं पैरोल कमेटी ने गुरुवार को पैरोल अर्जी को खारिज कर दिया है।
गौरतलब है कि नाबालिग छात्रा के साथ यौन दुराचार के आरोप में आसाराम को कोर्ट ने अप्रैल 2018 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। जिसके बाद परिजन ने पैरोल की अर्जी लगाई थी। जिसे पैरोल कमेटी ने ख़ारिज कर दिया है।
बता दें कि कुछ दिनों पहले आसाराम को आईटी एक्ट मामले में जमानत मिली थी गई, लेकिन उनकी रिहाई नहीं हो पाई थी। जोधपुर महानगर मजिस्ट्रेट संख्या एक में आसाराम तऔर शिवा के खिलाफ चल रहे आईटी एक्ट के मामले में आसाराम को जमानत मिली थी।