जोधपुर

बीकानेर Collector और SP ने मांगी बिना शर्त माफी

बीकानेर सेंट्रल जेल (bikaner central jail) में बंद एक अभियुक्त की दूसरी पैरोल मनमाने तरीके से खारिज करने के मामले में जिला कलक्टर कुमार पाल गौतम (distt. collector Kumarpal gautam) और पुलिस अधीक्षक प्रदीप मोहन शर्मा (sp pradeep mohan sharma) ने कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी।

जोधपुरJul 20, 2019 / 11:07 pm

yamuna soni

बीकानेर Collector और SP ने मांगी बिना शर्त माफी

जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट में शनिवार को बीकानेर सेंट्रल जेल (bikaner central jail) में बंद एक अभियुक्त की दूसरी पैरोल मनमाने तरीके से खारिज करने के मामले में जिला कलक्टर कुमार पाल गौतम (distt. collector Kumarpal gautam) और पुलिस अधीक्षक प्रदीप मोहन शर्मा (sp pradeep mohan sharma) ने कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी। इसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने उन्हें भविष्य में सतर्क रहने के निर्देश के साथ याचिका निस्तारित कर दी।

न्यायाधीश संदीप मेहता तथा न्यायाधीश अभय चतुर्वेदी की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता निरमा देवी की याचिका को स्वीकार करते हुए उसके पति तेजाराम को तीस दिन की पैरोल पर रिहा करने के आदेश दिए थे। दरअसल, बीकानेर कलक्टर गौतम ने 7 जून को तेजाराम की दूसरी पैरोल अर्जी खारिज कर दी थी। जबकि तेजाराम को पिछले साल 22 मार्च को पहली पैरोल स्वीकृत की गई थी। रिकॉर्ड पर ऐसा कोई तथ्य नहीं था कि तेजाराम ने पहली पैरोल की शर्तों का उल्लंघन किया। खंडपीठ में सुनवाई के दौरान बीकानेर कलक्टर गौतम ने कहा था कि उन्होंने पुलिस अधीक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी के आधार पर पैरोल खारिज की थी। इस पर कोर्ट ने दोनों अधिकारियों को तलब किया था। दोनों ने तथ्यों पर विचार किए बिना ही पैरोल खारिज करने पर कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी।
 

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