बहुचर्चित भंवरी देवी अपहरण आैर हत्या मामले में बड़ी खबर, CBI को लगा हाईकोर्ट से झटका सीबीआइ ने कहा कि इस कारण भंवरी प्रकरण मेंमहत्वपूर्ण गवाह अमेरिकी डीएनए एक्सपर्ट अंबर बीकार को समन नहीं भेजा जा सका। लिहाजा अगली कार्रवाई के लिए समय दिया जाए। इस पर बचाव पक्ष के अधिवक्ता जगमालसिंह चौधरी, संजय विश्नोई व अन्य ने कड़ा विरोध जताते हुए कहा कि जब सीबीआइ को यह जानकारी थी कि भारत और अमेरिका के बीच इस तरह की कोई संधि है तब उन्होंने सामान्य प्रक्रिया के तहत समन तामील कराने के लिए क्यों समय खराब किया।
Bhanwari Devi हत्याकांड मामले में नया मोड! नहर में मिले हड्डियों के टुकड़ों पर संदेह साथ ही जब दस जून को सीबीआइ को यह जानकारी मिल गई कि संधि के तहत समन तामील कराया जाना है तो उसके बाद बीस दिनों तक सीबीआइ ने इस संबंध में कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने कहा कि सीबीआइ ने गत तीन जून को कोर्ट के समक्ष कहा था कि एक महीने के भीतर गवाह को प्रस्तुत कर दिया जाएगा।
जोधपुर जेल में हुआ कुछ ऐसा जिससे फिर सुर्खियों में आया भंवरी देवी मामला इससे पूर्व भी सितंबर 2018 से सीबीआई लगातार गवाह को नहीं पेश कर पाई है, पिछले दो वर्षों से सीबीआइ ने एक भी गवाह प्रस्तुत नहीं किया। इसके चलते मामला आगे नहीं बढ़ पाया है। सीबीआइ के अधिवक्ता एससी शर्मा ने कहा कि सीबीआइ के वरिष्ठ अधिवक्ता एजाज खान द्वारा इस मामले में बहस करेंगे, इसलिए अगली तारीख दी जाए। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर इस मामले की अगली सुनवाई आठ जुलाई को करने की व्यवस्था दी। सुनवाई के दौरान मामले के किसी भी आरोपी को पेश नहीं किया गया।