उल्लेखनीय है कि गत ५ अप्रेल को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जोधपुर जिला के पीठासीन अधिकारी देवकुमार खत्री ने सलमान को पांच साल की सजा सुनाई थी। दो दिन केंद्रीय कारागार में रहने के बाद सलमान की अपील को स्वीकार करते हुए जिला एवं सत्र न्यायालय जोधपुर जिला के तत्कालीन न्यायाधीश रविंद्रकुमार जोशी ने ७ अप्रेल को सजा स्थगित कर रिहा करने का आदेश दिया था। सजा के खिलाफ अपील स्वीकार होने के बाद सोमवार को पहली सुनवाई होगी। अपील की सुनवाई के दौरान प्रार्थी को उपस्थित रहने की कानूनी बाध्यता नहीं है, परंतु सलमान पहले भी पूरे मुकदमे के दौरान कई बार हाजिर रहे।
सरकार ने नहीं लिया फैसला राज्य सरकार मामले में सह आरोपी रहे अभिनेता सैफअली खान, अभिनेत्री नीलम, सोनाली तथा तब्बू को सीजेएम मजिस्ट्रेट द्वारा बरी किए जाने के खिलाफ अपील करने पर अब तक कोई फैसला नहीं लिया है।
पांच साल की सुनाई थी सजा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जोधपुर ने पांच अप्रेल को सलमान को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 51 के तहत पांच साल कारावास तथा दस हजार रुपए की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया था। सलमान की ओर से अधिवक्ता महेश बोड़ा तथा हस्तीमल सारस्वत ने उसी दिन सत्र न्यायालय में सजा के स्थगन की अपील दायर कर दी थी, जिसकी सुनवाई 6 तथा 7 अप्रेल को हुई थी।