जोधपुर

Salman Khan पर सजा के खिलाफ अपील पर हुई सुनवाई, ये हुआ कचहरी परिसर में

सलमान अपने अधिवक्ता महेश बोड़ा के साथ सुबह करीब साढे आठ बजे कोर्ट पहुंचे।

जोधपुरMay 07, 2018 / 09:29 am

Harshwardhan bhati

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जोधपुर . जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश चंद्रकुमार सोनगरा की अदालत में सोमवार को कांकाणी हिरण शिकार मामले के अभियुक्त सलमान खान की ओर से पेश की गई अपील पर सुनवाई हुई। वाद सूची में यह अपील 6 नम्बर पर थी। सलमान अपने अधिवक्ता महेश बोड़ा के साथ सुबह करीब साढे आठ बजे कोर्ट पहुंचे। वहीं सलमान की बहन अलवीरा भी कोर्ट पहुंची। डार्क ब्लू शर्ट और डेनिम जींस पहने सलमान खान के कोर्ट रूम में आते ही जज को अभिवादन करके सीधे कटघरे के पास खड़े हो गए। एक मिनट बाद सलमान खान जज के ठीक बाईं तरफ एकदम कोने में कोर्ट रीडर के पास खड़े हो गए। उनके साथ शेरा पीछे खड़ा था तथा अलवीरा ठीक शेरा के पीछे खड़ी रही। सबसे पहले महेश बोड़ा ने इंग्लिश में बहस शुरू की। महेश बोड़ा ने कहा कि पहली सुनवाई में ही अभियुक्त कोर्ट में पेश हुआ है। इस पर जज ने सलमान की तरफ देख कर मुस्कराए। सुनवाई के दौरान सलमान करीब ६ मिनट कोर्ट रूम में रुके। इस मामले में अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी।
उल्लेखनीय है कि गत ५ अप्रेल को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जोधपुर जिला के पीठासीन अधिकारी देवकुमार खत्री ने सलमान को पांच साल की सजा सुनाई थी। दो दिन केंद्रीय कारागार में रहने के बाद सलमान की अपील को स्वीकार करते हुए जिला एवं सत्र न्यायालय जोधपुर जिला के तत्कालीन न्यायाधीश रविंद्रकुमार जोशी ने ७ अप्रेल को सजा स्थगित कर रिहा करने का आदेश दिया था। सजा के खिलाफ अपील स्वीकार होने के बाद सोमवार को पहली सुनवाई होगी। अपील की सुनवाई के दौरान प्रार्थी को उपस्थित रहने की कानूनी बाध्यता नहीं है, परंतु सलमान पहले भी पूरे मुकदमे के दौरान कई बार हाजिर रहे।
सरकार ने नहीं लिया फैसला

राज्य सरकार मामले में सह आरोपी रहे अभिनेता सैफअली खान, अभिनेत्री नीलम, सोनाली तथा तब्बू को सीजेएम मजिस्ट्रेट द्वारा बरी किए जाने के खिलाफ अपील करने पर अब तक कोई फैसला नहीं लिया है।
पांच साल की सुनाई थी सजा

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जोधपुर ने पांच अप्रेल को सलमान को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 51 के तहत पांच साल कारावास तथा दस हजार रुपए की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया था। सलमान की ओर से अधिवक्ता महेश बोड़ा तथा हस्तीमल सारस्वत ने उसी दिन सत्र न्यायालय में सजा के स्थगन की अपील दायर कर दी थी, जिसकी सुनवाई 6 तथा 7 अप्रेल को हुई थी।
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