covid19 new guideline : अब शादियों में 100 जनों की अनुमति, इस तारीख से होगी लागू
राजस्थान सरकार के गृह विभाग ने COVID-19 को लेकर NEW GUIDELINE जारी कर दी है। हालांकि कोरोना केस में बढ़ोतरी तो नहीं थमी है, लेकिन फिर भी सरकार आंशिक रूप से राहत देती नजर आई है। हालांकि MARRIAGE FUNCTIONS को देखते हुए उन परिवारों के लिए यह बड़ी राहत है।
जोधपुर
Published: January 20, 2022 07:31:10 pm
जोधपुर।
राजस्थान सरकार के गृह विभाग ने COVID-19 को लेकर NEW GUIDELINE जारी कर दी है। हालांकि कोरोना केस में बढ़ोतरी तो नहीं थमी है, लेकिन फिर भी सरकार आंशिक रूप से राहत देती नजर आई है। हालांकि MARRIAGE FUNCTIONS को देखते हुए उन परिवारों के लिए यह बड़ी राहत है।
अब शादी में 100 सदस्य शामिल हो सकेंगे, पहले यह संख्या 50 ही थी। लेकिन 24 जनवरी से लागू होगा। यानि 21 से 23 जनवरी तक जो शादियां हैं उन पर 50 की पाबंदी ही लागू होगी। अगले माह बसंत पंचमी के बड़े सावे को देखते हुए यह राहत दी गई है। जन अनुशासन कफ्र्यू जो वीकेंड कफ्र्यू के नाम से प्रचलित है वह भी सिर्फ शहरी क्षेत्रो में रहेगा। यानि ग्रामीण क्षेत्रों में WEEKEND KURFEW खत्म किया गया है, पहले यह पूरे प्रदेश में था।
साथ ही 1 फरवरी से निजी कार्यालयों, व्यावसायिक व व्यापारिक संस्थानों, मार्केट एसोसिएशन को यह प्रदर्शित करना जरूरी होगा कि वे स्वयं वेक्सीनेट है और उनका स्टाफ भी दोनों डोनो डोज लगा चुके हैं। यह सूचना अनिवार्य रूप से चस्पा करनी होगी।
यह बड़ी राहत
होटल एसोसिएशन एवं संचालकों को परामर्श दिया गया है कि पूर्व की किसी बुकिंग को निरस्त किया गया है तो पूर्व में किए गए भुगतान को लौटाएं। यह निरस्तीकरण यदि कोविड के कारण होता है तो ही भुगतान वापस होगा। इसमें से एक फरवरी को लागू होने वाले आदेशों के अलावा अन्य गाइडलाइन के पॉइंट 24 जनवरी से लागू होंगे।
पिछले लम्बे समय से शादी समारोह में छूट की मांग की जा रही थी। फिलहाल 100 जनों की छूट करने से कुछ राहत मिलेगी। अगले माह सरकार कुछ और राहत भी दे सकती है।

covid19 new guidline : अब शादियों में 100 जनों की अनुमति, इस तारीख से होगी लागू
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