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जोधपुर

जेएनवीयू और एमडीएस विवि में कुलपति नियुक्ति मामले में फैसला सुरक्षित

लक्ष्मीनाराण बैरवा ने जनहित याचिका दायर कर जेएनवीयू के 1962 व एमडीएस यूनिवर्सिटी के 1986 के मूल एक्ट में कुलपति के चयन संबंधी प्रावधानों को संशोधित किए जाने को दी थी चुनौती

जोधपुरAug 02, 2019 / 08:08 pm

yamuna soni

Decision withheld on appointment of VC in JNVU and MDS University

जेएनवीयू और एमडीएस विवि में कुलपति नियुक्ति मामले में फैसला सुरक्षित

लक्ष्मीनाराण बैरवा ने जनहित याचिका दायर कर जेएनवीयू के 1962 व एमडीएस यूनिवर्सिटी के 1986 के मूल एक्ट में कुलपति के चयन संबंधी प्रावधानों को संशोधित किए जाने को दी थी चुनौती

जोधपुर.

जयनारायण व्यास विवि (Jainarayan Vyas University) और महर्षि दयानंद सरस्वती विवि (Maharshi Dayanand Saraswati University) में कुलपति के चयन संबंधी प्रावधान संशोधित किए जाने को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan Highcourt) में शुक्रवार को सुनवाई पूरी हो गई। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। फैसला आने तक एमडीएस यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉ.आरपी सिंह (Dr. RP Singh) के कार्य संपादन पर रोक यथावत रहेगी।
याचिकाकर्ता लक्ष्मीनाराण बैरवा ने एक जनहित याचिका दायर कर जेएनवीयू के 1962 व एमडीएस यूनिवर्सिटी के 1986 के मूल एक्ट में कुलपति के चयन संबंधी प्रावधानों को संशोधित किए जाने को चुनौती दी थी। इस पर हाईकोर्ट ने 11 अक्टूबर, 2018 को एमडीएस यूनिवर्सिटी के नव नियुक्त कुलपति डॉ.आरपी सिंह को काम करने से रोक दिया था। सुनवाई के दौरान याची के अधिवक्ता अनिरुद्ध पुरोहित ने यूजीसी के रेग्यूलेशंस तथा राज्य सरकार (state govt. of rajasthan)द्वारा किए गए संशोधनों में विरोधाभास को बताते हुए सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक दृष्टांत बताए। जबकि प्रतिवादी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आरएन माथुर ने पैरवी की।

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