लक्ष्मीनाराण बैरवा ने जनहित याचिका दायर कर जेएनवीयू के 1962 व एमडीएस यूनिवर्सिटी के 1986 के मूल एक्ट में कुलपति के चयन संबंधी प्रावधानों को संशोधित किए जाने को दी थी चुनौती
जोधपुर•Aug 02, 2019 / 08:08 pm•
yamuna soni
जेएनवीयू और एमडीएस विवि में कुलपति नियुक्ति मामले में फैसला सुरक्षित
लक्ष्मीनाराण बैरवा ने जनहित याचिका दायर कर जेएनवीयू के 1962 व एमडीएस यूनिवर्सिटी के 1986 के मूल एक्ट में कुलपति के चयन संबंधी प्रावधानों को संशोधित किए जाने को दी थी चुनौती
जोधपुर. जयनारायण व्यास विवि (Jainarayan Vyas University) और महर्षि दयानंद सरस्वती विवि (Maharshi Dayanand Saraswati University) में कुलपति के चयन संबंधी प्रावधान संशोधित किए जाने को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan Highcourt) में शुक्रवार को सुनवाई पूरी हो गई। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। फैसला आने तक एमडीएस यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉ.आरपी सिंह (Dr. RP Singh) के कार्य संपादन पर रोक यथावत रहेगी।