विवादित बयान दिया था गत 14 अप्रेल को पोकरण में चुनावी कार्यालय के उद्घाटन के बाद सभा को संबोधित करते हुए शेखावत ने विवादित बयान दिया था। जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से दिए गए नोटिस में कहा गया है कि यह बयान आचार संहिता के उल्लंघन की श्रेणी में आता है तथा प्रथम दृष्टया भारतीय दंड संहिता की धारा 189 (लोक सेवक को क्षति करने की धमकी) का भी उल्लंघन है। यह कथन चुनाव आयोग द्वारा स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराने में बाधा कारित करने वाला है। ध्यान रहे कि पोकरण जैसलमेर जिले में है, लेकिन यह जोधपुर संसदीय क्षेत्र में आता है।