सावधानः ब्याज मुक्त ऋण के नाम पर ठगे जा रहे प्रदेश के किसान, जानिए कैसे
जोधपुरPublished: Jul 30, 2023 09:43:01 am
किसानों को अल्पकालीन फसली ऋण के तौर पर दिए जाने वाले ऋण का ब्याज केंद्र व प्रदेश सरकार वहन करती है।
जोधपुर। प्रदेश के किसानों को 1.50 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण देने का प्रावधान है। किसानों को अल्पकालीन फसली ऋण के तौर पर दिए जाने वाले ऋण का ब्याज केंद्र व प्रदेश सरकार वहन करती है। ऐसे में किसानों को उनकी साख सीमा या 1.50 लाख, जो भी कम हो तक का ब्याज मुक्त फसली ऋण सहकारी बैंकों के माध्यम से दिया जाता है, लेकिन इस ऋण राशि पर सहकार जीवन सुरक्षा बीमा योजना के नाम पर वसूली जा रही बड़ी बीमा प्रीमियम राशि से किसानों के लिए यह ब्याज मुक्त ऋण महंगा पड़ने लगा है।