scriptगाड़ी चला रखें तो फर्स्टएड बॉक्स में ये जैल रखना होगा जरूरी | Ferecrilam Jel is must in first aid box of the vehicle | Patrika News

गाड़ी चला रखें तो फर्स्टएड बॉक्स में ये जैल रखना होगा जरूरी

locationजोधपुरPublished: Dec 01, 2020 01:29:44 am

Submitted by:

Suresh Vyas

राजस्थान हाईकोर्ट के आदेशों की पालना में प्रदेश के परिवहन विभाग ने रक्त स्त्राव रोकने में अहम भूमिका निभाने वाली क्रीम फेरेक्राइलम जैल वाहनों के First Aid Box में अनिवार्य रूप से रखने के आदेश जारी किए हैं।

गाड़ी चला रखें तो फर्स्टएड बॉक्स में ये जैल रखना होगा जरूरी

गाड़ी चला रखें तो फर्स्टएड बॉक्स में ये जैल रखना होगा जरूरी

जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश की पालना में राज्य के परिवहन विभाग ने पंजीकृत वाहनों के फस्र्टएड किट में फेरेक्राइलम ज़ैल अनिवार्य रूप से शामिल करने का आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट ने गत २९ सितम्बर को एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान वाहनों के प्राथमिक चिकित्सा किट में जैल की अनिवार्यता को विलोपित करने वाली केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना पर रोक लगाते हुए इसे किट में शामिल करने के निर्देश दिए थे।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने रक्तस्राव नियंत्रण करने वाले एजेंट के रूप में फेरेक्राइलम जैल की महत्वपूर्ण भूमिका के म²ेनजर पिछले साल 18 दिसंबर को अधिसूचना जारी कर जैल को मोटर वाहनों की ‘प्राथमिक चिकित्सा किटÓ के लिए अनिवार्य किया था, लेकिन गत ३१ अगस्त को नई अधिसूचना जारी कर पूर्व की अधिसूचना में उल्लेखित फेरेक्राइलम जैल की अनिवार्यता को विलोपित कर दिया। इसे एक गैर सरकारी संगठन सेफ ड्राइव सेव लाइफ ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर चुनौती दी थी।
अधिवक्ता विनय कोठारी ने बताया कि फेरेक्राइलम जैल को विभिन्न नैदानिक अध्ययनों और चिकित्सा अधिकारियों ने एक हेमोस्टेटिक एजेंट के रूप में मान्यता दी है। हाईकोर्ट के निर्देशों पर राज्य के परिवहन विभाग ने 27 नवंबर को एक आदेश जारी करते हुए 18 दिसंबर, 2019 की अधिसूचना पर अमल करने के निर्देश दिए हैं। इसके अनुसार अब पंजीकृत वाहनों के फ़स्र्ट ऐड किट में फेरेक्राइलम ज़ैल अनिवार्य रूप से शामिल करनी होगी।
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