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जोधपुर कृषि विवि के कुलपति सहित 3 पर धोखाधड़ी का केस दर्ज, एससी के आधार पर नौकरी व पदोन्नति लेने का आरोप

locationजोधपुरPublished: Nov 10, 2017 03:58:09 pm

Submitted by:

Vikas Choudhary

ओबीसी की जगह एससी का बता दर्ज करवाई थी एफआईआर
 

forgery case registered against VC of agriculture university Jodhpur

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मण्डोर क्षेत्र स्थित कृषि विश्वविद्यालय में आरटीआई कार्यकर्ता और विवि अधिकारियों की ओर से दर्ज करवाए गए परस्पर विरोधी मामले में नया मोड़ आया है। विवि के अनुभाग अधिकारी ने खुद को अनुसूचित जाति का बता एससी-एसटी की धाराओं में मामला दर्ज कराया था। आरटीआई कार्यकर्ता का दावा है कि अनुभाग अधिकारी जोगी जाति का है, जो अन्य पिछड़ा वर्ग में आती है। पुलिस ने अनुभाग अधिकारी के साथ ही विवि के कुलपति और तीन कुलसचिव के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला case दर्ज करवाया है।
पुलिस के अनुसार सरदारपुरा तीसरी ए रोड निवासी आरटीआई कार्यकर्ता नंदलाल व्यास ने अदालत में पेश इस्तगासे के आधार पर कृषि विवि के अनुभाग अधिकारी खीमानाथ पुत्र गजनाथ जोगी, कुलपति बलराज सिंह, कुलसचिव ईश्वर सिंह, शैली व जी राम खैरवा के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। थानाधिकारी प्रदीप शर्मा मामले की जांच करेंगे।
आरटीआई कार्यकर्ता व्यास का आरोप है कि नौकरी से संबंधित सर्विस रिकॉर्ड लेने के लिए वो गत 1 जुलाई को कृषि विवि गया था, जहां विवाद के चलते विवि अधिकारियों ने उसे बंधक बना लिया था। पुलिस पहुंचने पर उसे छोड़ा गया था। व्यास ने बंधक बनाने और विवि के अनुभाग अधिकारी खीमानाथ ने खुद को अनुसूचित जाति का बताते हुए एससी-एसटी एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज कराया था। व्यास का दावा है कि खीमानाथ की जाति जोगी है जो एससी की बजाय ओबीसी में आती है। उसने एससी के झूठे प्रमाण पत्र के आधार पर न सिर्फ नौकरी प्राप्त की, बल्कि पदोन्नति भी ली।
यह पुष्टि खीमानाथ के पिता की ओर से जमीन बेचाननाम व नाम हस्तांतरण के दस्तावेजों से स्पष्ट होता है। जमीनों से जुड़े दस्तावेजों में खीमानाथ के पिता व दादा की जाति जोगी है। व्यास का कहना है कि इसकी पुष्टि होने पर उन्होंने थाने में लिखित शिकायत दी थी, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया था।
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