जोधपुर

पूर्व चेयरमैन राजेन्द्र सोलंकी की अग्रिम जमानत याचिकाएं मंजूर

राजस्थान उच्च न्यायालय ने जोधपुर विकास प्राधिकरण में अनियमितताओं के मामले में पूर्व चेयरमैन और कांग्रेस नेता राजेन्द्र सोलंकी की अग्रिम जमानत याचिकाएं मंजूर कर ली है। आवेदनों की सुनवाई 18 अप्रेल को पूरी हो गई थी और न्यायाधीश पीके लोहरा ने फैसला सुरक्षित कर लिया था। कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए अग्रिम […]

जोधपुरApr 21, 2017 / 10:52 am

Harshwardhan bhati

राजस्थान उच्च न्यायालय ने जोधपुर विकास प्राधिकरण में अनियमितताओं के मामले में पूर्व चेयरमैन और कांग्रेस नेता राजेन्द्र सोलंकी की अग्रिम जमानत याचिकाएं मंजूर कर ली है। आवेदनों की सुनवाई 18 अप्रेल को पूरी हो गई थी और न्यायाधीश पीके लोहरा ने फैसला सुरक्षित कर लिया था। कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र मंजूर करने का आदेश दिया। न्यायालय ने 50 हजार रुपए का जमानत मुचलका और एक निर्वाचित पार्षद की गारंटी मांगी है। साथ ही उनको एसीबी को अनुसंधान में सहयोग करने और बुलाने पर पेश होने के निर्देश दिए गए हैं। 
गौरतलब है कि जेडीए में पूर्ववर्ती सरकार के अंतिम छह माह में किए गए कार्यों में कथित रूप से भ्रष्टाचार किए जाने के आरोप में एसीबी की ओर से जेडीए के पूर्व चेयरमैन राजेन्द्र सिंह सोलंकी के खिलाफ एसीबी जयपुर में चार एफआईआर दायर कराई गई थी। इसी प्रकार जेडीए के निदेशक अभियांत्रिकी केके माथुर के खिलाफ भी तीन एफआईआर दायर कराई गई। इनमें गिरफ्तारी से बचने के लिए दोनों की ओर से हाईकोर्ट में सीआरपीसी की धारा 438 के तहत क्रमश: चार व तीन अग्रिम जमानत आवेदन दायर किए गए थे, जिनकी सुनवाई जस्टिस पीके लोहरा की अदालत में मंगलवार को पूरी हो गई। 
जस्टिस लोहरा ने सुनवाई के बाद दोनों के मामले में 21 अप्रेल तक के लिए निर्णय सुरक्षित रख लिया। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से राजकीय अधिवक्ता शिवकुमार व्यास ने डिप्टी गवर्नमेंट एडवोकेट विक्रम सिंह राजपुरोहित व अन्य के साथ एसीबी अधीक्षक अजय लांबा की उपस्थिति में पक्ष रखा। 

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