कोरोना वायरस संक्रमण फैलने से रोकने के लिए धारा 144 लागू की गई है। इसमें शिक्षण संस्थान, सिनेमा हॉल, जिम आदि बंद रखने के आदेश हैं। आदेश की अनदेखी करने वालों की सूचना पुलिस कन्ट्रोल रूम में 100 पर की जा सकेगी। तीन शिफ्ट में नगर निगम कर्मचारी पुलिस कन्ट्रोल रूम में शिकायत नोट करके कार्रवाई करेंगे। आवश्यक होने पर पुलिस की मदद भी ले सकेंगे।
कोरोना वायरस महामारी के रूप में फैलने के अंदेशे के चलते तथा राजस्थान हाईकोर्ट के निर्देशों की अनुपालना में गुरुवार को जिला न्यायालय एवं समस्त अधीनस्थ न्यायालय 31 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिए गए हैं। 19 मार्च से 31 मार्च तक के दौरान होने वाली सुनवाई को अप्रैल और मई माह तक के लिए टाल दी गई है। न्यायालय कक्ष के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं तथा न्यायालय कक्ष के बाहर तारीख पेशी की सूची के सामने नई तारीख पेशी की सूची चस्पा कर दी गई है।