लिफ्ट केनाल के तृतीय चरण के लिए सरकार एडीबी बैंक के संपर्क में
-वर्ष 2017 में प्रशासनिक मंजूरी के बावजूद बजट आवंटित नहीं हो पाया
-हाईकोर्ट ने सरकार को प्रगति रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए

जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को राजीव गांधी लिफ्ट केनाल के तृतीय चरण के लिए टाइम लाइन के साथ बजट प्रबंधन की प्रगति रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। तृतीय चरण की योजना को वर्ष 2017 में ही प्रशासनिक मंजूरी मिल गई थी, लेकिन बजट के अभाव में योजना अमली जामा पहन नहीं पाई।
मुख्य न्यायाधीश एस.रविंद्र भट्ट और न्यायाधीश डॉ. पुष्पेंद्रसिंह भाटी की खंडपीठ ने एक पत्र के आधार पर दर्ज जनहित याचिका की सुनवाई के बाद राज्य सरकार को यह बताने को कहा है कि वर्तमान में बजट प्रबंधन के प्रयासों के अलावा बजट का वैकल्पिक स्रोत क्या होगा, ताकि तृतीय चरण का कार्य पूर्ण होकर जनता को इसका लाभ मिल सके। सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि राजीव गांधी लिफ्ट केनाल का तृतीय चरण काफी महत्वपूर्ण है। इसके पूरे होने पर जोधपुर शहर, पांच कस्बों तथा 2104 गांवों को पेयजल के अलावा घरेलू जरूरत का पानी मुहैया हो पाएगा। वर्ष 2017 में प्रशासनिक मंजूरी के बावजूद इसके लिए बजट मंजूर नहीं हो पाया।
अतिरिक्त महाधिवक्ता पंकज शर्मा ने कोर्ट को बताया कि तृतीय चरण के लिए अंतरराष्ट्रीय वित्तीय मदद प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए एशियन डवलपमेंट बैंक भी संपर्क किया गया है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि जोधपुर शहर की जनता को 100 लीटर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति तथा आस-पास के इलाकों में 55 लीटर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति पेयजल उपलब्ध करवाया जाए। सुनवाई के बाद खंडपीठ ने बजट प्राप्त करने के प्रयासों की टाइम लाइन के साथ प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा है। एशियन डवलपमेंट बैंक से बजट प्राप्ति के प्रयासों के अलावा वैकल्पिक बजट का स्रोत भी बताने को कहा गया है। अगली सुनवाई 16 अगस्त को होगी।
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