उपखण्ड अधिकारी बालेसर महावीर सिंह जोधा ने बताया कि नियमित भ्रमण के दौरान ढांढणिया के पास बजरी परिवहन कर रहे एक डम्पर को जिसकी नम्बर प्लेट पर वाहन पंजीयन नम्बर अंकित नहीं था। तब डंपर को रुकवाकर बजरी परिवहन से संबंधित रवानगी एवं अन्य कागजात मांगे गए तब चालक द्वारा वाहन व बजरी संबंधित दस्तावेजों की संतोषपद्र जानकारी नहीं दिए जाने पर वाहन को सहायक खनिज अभियंता बालेसर चंदन कुमार को बुलाकर वाहन को सीज करवाया तथा पुलिस थाना बालेसर में पुलिस की निगरानी में खड़ा करवाया गया।
सत्यापन में पाया कि बजरी परिवहन संबंधित दस्तावेज अन्य वाहन के होने से अवैध बजरी परिवहन का मामला बना। तब खान विभाग एवं एनजीटी के नियमानुसार 208750/- की पेनेल्टी व जुर्माना राशि वसूल की गई। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों की पालना में बालेसर उपखण्ड का यह प्रथम मामला है जिसमें अवैध बजरी परिवहन में एक लाख का अतिरिक्त जुर्माना वसूला गया है। निप्र
सत्यापन में पाया कि बजरी परिवहन संबंधित दस्तावेज अन्य वाहन के होने से अवैध बजरी परिवहन का मामला बना। तब खान विभाग एवं एनजीटी के नियमानुसार 208750/- की पेनेल्टी व जुर्माना राशि वसूल की गई। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों की पालना में बालेसर उपखण्ड का यह प्रथम मामला है जिसमें अवैध बजरी परिवहन में एक लाख का अतिरिक्त जुर्माना वसूला गया है। निप्र