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डार्कजोन में भी कृषि के लिए ले सकेंगे भूजल

locationजोधपुरPublished: Jun 16, 2019 06:26:12 pm

Submitted by:

Amit Dave

– केन्द्र सरकार की अधिसूचना 1 जून से लागू
– एनजीटी के आदेश के आधार पर केन्द्र सरकार ने नइ्र्र गाइडलाइन तैयार की

jodhpur

डार्कजोन में भी कृषि के लिए ले सकेंगे भूजल

जोधपुर।

अब किसानों को कृषि सिंचाई के लिए कुआं बनाने व उस पर कृषि कनेक्शन लेने के लिए किसी भी औपचारिक अनुमति की आवश्यकता नही होगी और वे डार्क जोन क्षेत्रों में कृषि के लिए भूजल का उपयोग कर सकेंगे। केन्द्र सरकार ने 12 दिसम्बर 2018 को अधिसूचना जारी कर कृषि सिंचाई के लिए भूजल उपयोग की छूट के प्रावधान किए थे। अधिसूचना के अनुसार 1 जून से गाइडलाइन लागू हो गई है। भारतीय किसान संघ की ओर से नोटिफ ाई क्षेत्र में भी कृषि सिंचाई के लिए भूजल उपयोग में छूट की मांग को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) में याचिका दायर की गई थी। जिस पर एनजीटी ने किसानों के पक्ष में याचिका का निस्तारण करते हुए उद्योगों को पानी नहीं देने का हलफनामा लेकर कृषि सिंचाई के लिए भूजल उपयोग की छूट दी थी। इस आधार पर केंद्र सरकार ने जनवरी 2018 में कृषि सिंचाई सहित अन्य क्षेत्रों में भूजल उपयोग के लिए नई गाइडलाइन तैयार कर उस आपत्तिया मांगी थी। इस सम्बंध में आई आपत्तियों के निस्तारण के बाद 12 दिसम्बर 2018 को भारत सरकार ने गजट नोटिफि केशन जारी कर भूजल के उपयोग के लिए विभिन्न क्षेत्रों के लिए मापदंड तय किए थे। जिसमें कृषि को देश की रीढ़ की हड्डी बताते हुए कृषि सिंचाई के लिए बिना शर्त भूजल उपयोग की छूट का प्रावधान किया था।

आंदोलन भी हुआ

भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में डार्क जोन को लेकर जनवरी 2016 में कलेक्ट्रेट के बाहर महापड़ाव डाला था। जिला प्रशासन ने मांग पत्र राशि जमा करवा चुके व डार्कजोन का नोटिफि केशन की तिथि 13 अगस्त 2011 तक की प्राथमिकता के कृषि कनेक्शन जारी करने का आदेश जारी कर किसानों के अटकाए हुए 10 हजार से अधिक कनेक्शन जारी करने पर सहमति के बाद आंदोलन समाप्त हुआ था।
तुलछाराम सिंवर, आंदोलन प्रमुख

भारतीय किसान संघ जोधपुर

इससे पूर्व किसानों को जिला सलाहकार समिति से अनुमति लेने के लिए चक्कर लगाने पड़ते थे वहीं नोटिफ ाई क्षेत्र में अनुमति नहीं मिलती थी लेकिन अब सभी क्षेत्रों में कोई पाबन्दी नही रहेगी।
रामनारायण जांगू, वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष

भारतीय किसान संघ जोधपुर

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