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अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन अधिकारी भवानीसिंह भाटी ने हरिणों का पोस्टमार्टम करने वाले डॉ. नारायण प्रसाद नेपालिया के खिलाफ लूणी पुलिस थाने में दर्ज मामले के दस्तावेज तलब करने का अनुरोध किया। उनका कहना था कि सभी आरोपियों ने बयान मुल्जिम में डॉ. नेपालिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सही बताया है। जबकि डॉ. नेपालिया ने आरोपी फिल्मी सितारों को बचाने के लिए मामले में शवों की परीक्षण रिपोर्ट जानबूझकर गलत तैयार की थी। सरकार ने उनके खिलाफ लूणी थाना में मुकदमा दर्ज करवाया था। कोर्ट के समक्ष सही तथ्य लाने के लिए उन दस्तावेजों को रेकर्ड पर लाना आवश्यक है।
सलमान खान की ओर से अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत तथा सैफ अली खान, सोनाली बेन्द्रे व नीलम की ओर से अधिवक्ता के.के. व्यास और तब्बू की ओर से अधिवक्ता मनीष सिसोदिया ने प्रार्थना पत्र का विरोध किया। अधिवक्ता सारस्वत ने बहस करते हुए कहा कि जिन दस्तावेज को तलब करने के लिए अभियोजन ने अर्जी लगाई है, वह पहले से ही रेकर्ड पर हैं और वह अभियोजन पक्ष की तरफ से ही पेश किए गए हैं। ऐसे में स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष ने मामले को लम्बित करने के लिए ही यह प्रार्थना पत्र पेश किया जाए। यह अर्जी खारिज की जाए। सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। दस मार्च को कोर्ट के आदेश के बाद अंतिम बहस को लेकर स्थिति साफ हो पाएगी।
READ MORE: हरिण शिकार केस में पेश इस अर्जी से सलमान खुद हुए परेशान, चाहते हैं जल्द फैसला इस केस में डॉ. नेपालिया की यह है भूमिका – डॉ. नारायण प्रसाद नेपालिया खेजड़ली में पशु चिकित्सक थे। उन्होंने ही कृष्ण मृगों का पोस्टमार्टम किया था। प्रकरण की जांच के दौरान वन विभाग के अधिकारियों ने यह पाया कि डॉ. नेपालिया ने आरोपी फिल्मी सितारों को बचाने के लिए मामले में शवों की परीक्षण रिपोर्ट जानबूझकर गलत तैयार की।
– वन विभाग ने डॉ. नेपालिया द्वारा जारी की गई शव-परीक्षण की रिपोर्ट की सत्यता पर संदेह होने पर कृष्ण मृगों का पुन: परीक्षण चार सदस्यों वाले पशु चिकित्सा अधिकारियों के बोर्ड से करवाया।
– बोर्ड द्वारा दिए गए मृत्यु के कारण व डॉ. नेपालिया द्वारा दिए गए मृत्यु के कारण और हरिण की प्रजाति के बारे में भी भारी विरोधाभास पाया गया। – ऐसी स्थिति में वन विभाग द्वारा डॉ. नेपालिया के विरुद्ध शव परीक्षण की रिपोर्ट जानबूझकर आपराधिक आशय से गलत जारी करने, मुल्जिमान के दण्ड से बचाने के उ²ेश्य से जारी करने, लोक सेवक होते हुए गंभीर अपराध पाए जाने पर लूणी पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज करवाया गया।- उक्त रिपोर्ट पर पुलिस ने अनुसंधान के बाद डॉ. नारायण प्रसाद नेपालिया के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 119 व 218 में न्यायिक मजिस्ट्रेट (जोधपुर जिला) के समक्ष आरोप-पत्र पेश किया।
READ MORE: सलमान मामले में नया मोड़: सामने आया एक अहम किरदार, सरकार ने पेश की नई अर्जी – आरोप पत्र पेश होने के बाद अन्वीक्षा के दौरान डॉ. नेपालिया की मृत्यु हो जाने से कार्रवाई ड्रॉप की गई।
– बयान मुल्जिम में आरोपियों ने डॉ. नेपालिया की रिपोर्ट को सही माना। – अब अभियोजन ने उक्त मामले के दस्तावेज व अपराध पंजिका लूणी पुलिस थाना से तलब किए जाने का अनुरोध किया है।