जोधपुर

बकरा मंडी को चुनौती याचिका पर आज फिर सुनवाई

पुरुषोत्तम अग्रवाल की ओर से दायर जनहित याचिका के तहत अधिवक्ता मोतीसिंह ने एक प्रार्थना पत्र पेश कर अवैध पशु बिक्री मेलों पर रोक लगाने की मांग की थी।

जोधपुरAug 08, 2019 / 06:36 pm

yamuna soni

बकरा मंडी को चुनौती याचिका पर आज फिर सुनवाई

जोधपुर.
ईद उल अजहा (बकरीद) (Id ul azaha) पर जोधपुर (jodhpur) शहर में ओल्ड स्टेडियम के पास और आखलिया चौराहे के निकट भेड़-बकरों की खरीद-फरोख्त पर रोक लगाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर गुरुवार को सुनवाई टल गई।
राजस्थान हाईकोर्ट (rajasthan highcourt) में शुक्रवार को इस याचिका पर फिर सुनवाई होगी।

मुख्य न्यायाधीश एस.रविंद्र भट्ट (cji of rajasthan highcourt s. ravindra bhatt)और न्यायाधीश विनित कुमार माथुर की खंडपीठ में पुरुषोत्तम अग्रवाल की ओर से दायर जनहित याचिका के तहत अधिवक्ता मोतीसिंह ने एक प्रार्थना पत्र पेश कर अवैध पशु बिक्री मेलों (Illegal Animal Sales Fairs) पर रोक लगाने की मांग की थी।
उन्होंने बताया कि बकरीद के मौके पर हर साल आखलिया चौराहा व ओल्ड स्टेडियम के पास हजारों की संख्या में भेड़-बकरों की बिक्री होती है, इसके लिए संबंधित प्राधिकारी से कोई अनुमति नहीं ली जाती।
नगर निगम सीमा मेें इस तरह के अवैध पशु मेलों के विनियमन का कोई प्रयास आज तक नहीं किया गया है।

सड़कों पर पशुओं की भीड़ होने से यातायात प्रभावित होता है। अधिवक्ता ने बताया कि राजस्थान हाईकोर्ट ने गौरक्षा दल सेवा समिति द्वारा दायर जनहित याचिका में प्रिवेंशन ऑफ क्रूअलिटी टू एनिमल्स एक्ट (Prevention of Cruelty to Animals Act) तथा इसके तहत बने नियमों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे।
इनमें कहा गया था कि जब तक राज्य सरकार संतुष्ट नहीं होती कि क्षेत्र विशेष में पशुओं की उपलब्धता की कितनी जरूरत है और कितने पशुओं को ऐसे मेलों में बेचा जा सकता है, किसी तरह से पशु मेले नहीं लगाए जा सकते।
इसके अलावा भी कई प्रावधानों की अनदेखी की जा रही है। गुरुवार को सुनवाई के दौरान नगर निगम की ओर से प्रत्युत्तर पेश किया गया। अन्य अप्रार्थियों का प्रत्युत्तर रिकॉर्ड पर लाने के लिए सुनवाई शुक्रवार तक टाल दी गई।
 
Copyright © 2024 Patrika Group. All Rights Reserved.