ग्राम पंचायत रीछा पंचायत समिति साबला (डूंगरपुर) में ग्रामसेवक के पद पर कार्यरत मणिलाल पाटीदार ने अपने निलम्बन आदेश 18 नवम्बर को अधिवक्ता प्रमेन्द्र बोहरा के माध्यम से उच्च न्यायालय में चुनौती दी। उल्लंघन करते हुए जारी किया गया
प्रार्थी के अधिवक्ता ने न्यायालय के समक्ष तर्क दिया कि प्रार्थी का आदेश राजस्थान सिविल सेवा वर्गीकरण, नियत्रंण वर्गीकरण अपील्स नियम 1958 के रूल 13 का पूर्ण रूप से उल्लंघन करते हुए जारी किया गया है।
उसे निलम्बित किया जाता हैक्योंकि उसके निलम्बन आदेश में यह कहीं भी उल्लेख नहीं है कि उसके खिलाफ कोई आपराधिक या विभागीय कार्रवाई लम्बित होने के कारण उसे निलम्बित किया जाता है।