दरअसल, ग्राम पंचायत सहायक पद के लिए ८ नवंबर २०१६ को जारी विज्ञप्ति के तहत चयनित, लेकिन बाद में १५ सितंबर २०१७ को जारी सर्कुलर की पालना में बर्खास्त कर दिए गए कर्मचारियों की ओर से दायर याचिका का निस्तारण करते हुए आदेशानुसार जस्टिस भाटी ने कार्यरत सहायकों के बारे में यथा स्थिति बनाए रखने के आदेश दिए। साथ ही पूर्व में जिन याचिकाकर्ताओं को बर्खास्त किया था उनको सुनवाई के लिए उचित अवसर देने की प्रक्रिया संपूर्ण होने के बाद ही नई पुनर्नियुक्ति अथवा मेरिट के अनुसार नियुक्ति आदि दिए जाने की कार्यवाही करने को स्वतंत्र रहने के निर्देश दिए हैं। याचिकाए सुभाष चन्द्र व अन्य की ओर से दायर सैकड़ों याचिकाओं में अधिवक्ता केआर सहारन, कैलाश जांगिड़, तंवरसिंह राठौड़, डीएस सोढ़ा, आईआर चौधरी आदि अनेक ने पैरवी की, जबकि राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता एसएस लदरेचा व एसडी गोस्वामी ने पक्ष रखा।
आवारा पशुओं को पकडऩे के आदेश की नहीं हुई पालना जोधपुर . शहर की मुख्य सड़कों और पयर्टन स्थलों पर घूमने वाले पशुओं को पकडऩे के लिए महापौर घनश्याम ओझा ने यूओ नोट जारी किया है। उन्होंने कहा कि 21 नवम्बर को यूओ नोट जारी कर आवारा पशुओं को पकडऩे के लिए दिन-रात सघन अभियान चलाने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद आदेश की पालना नहीं की जा रही है। उन्होंने आदेश की अविलम्ब पालना करने को कहा।