राजस्थान हाईकोर्ट (rajasthan highcourt) ने भंवरी अपहरण और हत्या प्रकरण (ANM Bhanwari murder case) में आरोपी इंद्रा विश्नोई को अपने बेटे-बेटी की सगाई में शामिल होने के लिए दो दिन की अनुमति दी है।
उसे दोनों दिन पुलिस कस्टडी में मांगलिक कार्यक्रम में शरीक होना होगा। न्यायाधीश पीके लोहरा ने इंद्रा की ओर से दायर अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद जेल अधिकारियों को 7 और 9 अगस्त को इंद्रा को पुलिस कस्टडी में मांगलिक कार्यक्रम में शरीक होने की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है।
याचिका की अनुसार 7 अगस्त को इंद्रा के बेटे वैभव और 9 को बेटी सिद्धी की सगाई है।
आवाज के नमूने लेने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई 13 को
बहुचर्चित भंवरी देवी अपहरण और हत्या मामले में आरोपी इंद्रा विश्नोई, सह आरोपी सोहनलाल और शाहबुद्दीन की आवाज के नमूने लेने के एससी एसटी कोर्ट के आदेश को तीनों आरोपियों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है।
इंद्रा सहित तीनों आरोपियों की याचिका पर सुनवाई के दौरान सीबीआइ (CBI) की ओर से बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट (suprem court) ने हाल ही एक मामले में आवाज के नमूने लेने की व्यवस्था का निर्णय दिया है, लेकिन याची पक्ष ने यह कहते हुए इसका विरोध किया कि यह प्रश्नगत प्रकरण में लागू नहीं होता।
सीबीआइ के विशिष्ट लोक अभियोजक पन्नेसिंह रातड़ी ने कोर्ट से स्थिति स्पष्ट करने के लिए समय मांगा, जिस पर न्यायाधीश पीके लोहरा ने आगामी सुनवाई 13 अगस्त को मुकर्रर की। सभी आरोपी जोधपुर सेंट्रल जेल (jodhpur central jail) में बंद हैं।