प्रेम विवाह किया था मामले के अनुसार प्रताप नगर थाने में देवीलाल ने 9 अप्रेल, 2013 को एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी पुत्री नीतू उर्फ नसीम ने मोहम्मद इमरान से प्रेम विवाह किया था। परिजनों के इच्छा के बगैर प्रेम विवाह करने के बाद नीतू प्रेमी पति इमरान के साथ तीन साल तक रही। इस दौरान दोनों के बीच मनमुटाव हुआ।
कोर्ट में ट्रायल पूरा आरोपी मोहम्मद इमरान ने 8 अप्रेल, 2013 की रात्रि में नीतू की हत्या कर शव को दफना दिया था। पुलिस ने मामला दर्ज होने के बाद कब्र से शव को बाहर निकाल कर पोस्टमार्टम करवाया था। पुलिस ने जांच पूरी करने के साथ चार्जशीट पेश की ओर करीब साढ़े तीन साल तक कोर्ट में ट्रायल पूरा किया गया।
सख्त सजा दी जाए राज्य सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक धनराज वैष्णव ने पक्ष रखते हुए बताया कि प्रेम विवाह करने के बावजूद युवक ने अपनी पत्नी की हत्या कर घृणित अपराध किया है। उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। सुनवाई के बाद एडीजे ओमप्रकाश ने मामले के दो आरोपियों को संदेह का लाभ दिया। वहीं पति मोहम्मद इमरान को आजीवन कारावास की सजा व 15 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है।