scriptबीवी की हत्या के आरोपी को उम्र कैद | life imprisonment : accused of wife killing | Patrika News

बीवी की हत्या के आरोपी को उम्र कैद

locationजोधपुरPublished: Jan 22, 2017 09:55:00 am

Submitted by:

Harshwardhan bhati

जोधपुर के जिला व सत्र न्यायालय ने पत्नी की हत्या के आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जबकि दो आरोपियों को संदेह का लाभ दिया है।

jodhpur court

jodhpur court

मनमुटाव के कारण पत्नी की हत्या के आरोपी पति मोहम्मद इमरान को अपर जिला और सेशन न्यायाधीश संख्या-दो ने आजीवन कारावास की सजा की सुनाई है। एडीजे ओमप्रकाश ने आरोपी मोहम्मद इमरान को सजा देने के साथ मामले में दो सह आरोपियो को संदेह का लाभ दिया है।
प्रेम विवाह किया था

मामले के अनुसार प्रताप नगर थाने में देवीलाल ने 9 अप्रेल, 2013 को एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी पुत्री नीतू उर्फ नसीम ने मोहम्मद इमरान से प्रेम विवाह किया था। परिजनों के इच्छा के बगैर प्रेम विवाह करने के बाद नीतू प्रेमी पति इमरान के साथ तीन साल तक रही। इस दौरान दोनों के बीच मनमुटाव हुआ। 
कोर्ट में ट्रायल पूरा

आरोपी मोहम्मद इमरान ने 8 अप्रेल, 2013 की रात्रि में नीतू की हत्या कर शव को दफना दिया था। पुलिस ने मामला दर्ज होने के बाद कब्र से शव को बाहर निकाल कर पोस्टमार्टम करवाया था। पुलिस ने जांच पूरी करने के साथ चार्जशीट पेश की ओर करीब साढ़े तीन साल तक कोर्ट में ट्रायल पूरा किया गया।
सख्त सजा दी जाए

राज्य सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक धनराज वैष्णव ने पक्ष रखते हुए बताया कि प्रेम विवाह करने के बावजूद युवक ने अपनी पत्नी की हत्या कर घृणित अपराध किया है। उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। सुनवाई के बाद एडीजे ओमप्रकाश ने मामले के दो आरोपियों को संदेह का लाभ दिया। वहीं पति मोहम्मद इमरान को आजीवन कारावास की सजा व 15 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है।


loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो