—- अध्यादेश के तहत ये छूट मिली अध्यादेश की परिभाषा 2 (बी) के अनुसार उद्यमी को उद्योग लगाने के लिए तीन साल तक अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी), निरीक्षण, स्वीकृति, लाइसेंस या अन्य औपचारिकताओं से छूट दी गई है। उद्यमियों के लिए इन औपचारिकताओं के बिना उद्योग शुरू करने का प्रावधान रखा गया है।
— जेडीए इन कारणों से रोक रहा फाइलें – बिना निर्माण स्वीकृति के मौके पर निर्माण करना। – निर्माण में सेट बैक नहीं होना। – मौके पर पहुंच मार्र्किंग करना कि रोड 60 फुट है, 80 फुट नहीं। 80 फुट होनी चाहिए। जबकि जेडीए द्वारा ही पूर्व में इन्हीं क्षेत्रों में 60 फुट की रोड पर पट्टा विलेख जारी किए गए है।
—- सरकार के अध्यादेश के तहत उद्यमियों को एनओसी, परमिशन व निरीक्षण से छूट मिली हुई है। अगर इस प्रकार के मामलों में जेडीए पट्टे नहीं दे रहा है, जेडीए से जानकारी मांगी है। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में 14 जुलाई को विवाद व शिकायत निस्तारण बैठक में यह मुद्दा रखेंगे।
एसएल पालीवाल, संयुक्त निदेशक जिला उद्योग केन्द्र — नियम-कायदों में अगर कोई आवेदन कर रहा है, तो उनको पट्टे जारी किए जा रहे है। मेघराजसिंह रतनू, जेडीसी